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अर्जुनी थाना क्षेत्र के जुआ के मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तगणों को सुनाई 3000-3000 की सजा

थाना अर्जुनी पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों को नये जुआ एक्ट के धारा 3-2 (छ०ग०) जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत किया गया था कार्यवाही

अभियुक्तों को अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 10-10 दिवस के साधारण कारावास की गई है सजा

धमतरी पुलिस अधीक्षक प्रशांंत ठाकुर द्वारा जुआ,सट्टा के विरुद्ध लगातार कार्यवाही के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी. धमतरी के.के.वाजपेयी के नेतृत्व में थाना प्रभारी अर्जुनी निरी.राजेश मरई द्वारा थाना अर्जुनी क्षेत्र में जुआ खेल रहे चार अभियुक्तों के विरुद्ध नये जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी, जिला-धमतरी (छग) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें
अभियुक्तगण की स्वेच्छया जुर्म की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 3-2 (छ०ग०) जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया। उक्त अपराध के लिये अभियुक्तों को न्यायालय उठते तक की सजा एवं रू 3000-3000- रूपये कुल 12000- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर उसे 10-10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतान किये जाने कि सजा सुनाई गई।प्रकरण में जप्त शुदा रकम रूपये 2630 – रूपये राजसात किया गया। आरोपियों में संतोष कुमार सिन्हा पिता सहनी राम सिन्हा 44 वर्ष शिव चौक अर्जुनी,ललीत कुमार पोटियारे पिता हरिशंकर पोटियारे 45 वर्ष शीतलापारा अर्जुनी कमलेश बंजारे पिता महादास बंजारे 35 वर्ष शीतलापारा अर्जुनी,भरत गिरी गोस्वामी पिता जगदीश गिरी गोस्वामी 48 वर्ष शीतलापारा अर्जुनी सभी थाना अर्जुनी जिला धमतरी (छ०ग०) शामिल हैं.

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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