घूर कर देखने से तैश में आकर नशे में तीन युवको ने की थी पिकअप चालक की हत्या,केरेगांव पुलिस एवं सायबर टीम ने 48 घंटे में किया आरोपियों को गिरप्तार
29 मई को मृतक पंकज ध्रुव रात्रि लगभग 8 बजे पिकअप क्र. सीजी 05 ए०क्यू० 3416 में ग्राम बिरगुड़ी से कलिन्दर (तरबूज) भरकर राजनांदगांव मंडी जा था, प्रार्थी पीछे ट्राली तरफ कलिन्दर (तरबूज) के उपर सोया था कि रात्रि करीबन 12.30 बजे केरेगांव का चाय दुकान वाला प्रार्थी को जगाकर बताया कि 3 लड़के मोटर सायकल से आये और तुम्हारे ड्रायवर को चाकू मारकर नगरी तरफ भाग गये तब प्रार्थी उठकर देखा तो ड्रायवर पंकज ध्रुव खून से लथपथ पिकअप के पास दुकान के सामने चित हालत में पड़ा था बातचीत नही कर पा रहा था कि प्रार्थी ने चाय दुकान वाले से घटना के संबंध में पूछा तो बताया कि ड्रायवर गाड़ी खड़ेकर चाय पीने आया था, चाय नही है, बोला तो अंडा खा रहा था कि उसी समय धमतरी तरफ से एक मोटर सायकल में 3 लड़के आये जिसमें से एक लड़का सफेद रंग जैसा शर्ट पहना था और 2 लड़के सिर्फ पेंट पहने थे, शर्ट, बनियान नही पहने थे जिसने मुझे पूछा की तुम कहां रहते हो, तो मैं बोला कि मैं केरेगांव का रहने वाला हूं, तब ड्रायवर को पूछे की तुम कहां रहते हो तो ड्रायवर बोला की मैं नगरी में रहता हूं,उसके बाद ड्रायवर अपने गाडी में जाकर बैठ गया।
तभी तीनों लड़के आपस में बात किये इसको निपटा देते है कहकर ड्रायवर के पास जाकर किसी धारदार चाकूनुमा हथियार से ड्रायवर के दाहिने कंधे तरफ प्राणघातक हमला कर मार दिये, उसके बाद तीनों लड़के मोटर सायकल से नगरी तरफ भाग गये। तुम्हारा ड्रायवर मुझे बचा लो भैय्या कहते कण्डेक्टर साईड से उतरकर अपने सीने में हाथ रखकर लहराते हुए दुकान पास आया और गिर गया,थोडी देर बाद केरेगांव पुलिस मौके पर पहुंच गया और 108 एम्बुलेंस वाहन भी पहुंच गया। जिसके बाद प्रार्थी अपने मालिक मृतक पंकज ध्रुव को 108 एम्बुलेंस वाहन से जिला अस्पताल धमतरी लेकर गये जहां डॉक्टर द्वारा चेक करने पर पंकज ध्रुव का मौत होना बताया।
जिसके बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना केरेगांव में धारा 302, 34 भादवि.पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान केरेगांव पुलिस एवं सायबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अज्ञात आरोपियों की पतासाजी पर सीसीटीवी फुटेज,तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना एवं आस पास के लोगों से एवं प्रत्यक्षदर्शी गवाह महाराज होटल के मालिक संतोष दुबे से पुछताछ पर बताये हुलिया के आधार पर पतासाजी करने पर आरोपीगण के पहचान चन्द्रेश देवदास पिता चित्रसेन देवदास 19 वर्ष ब्रम्ह चौक नयापारा, हरीश साहू पिता भूपेन्द्र साहू 23 वर्ष, रोशन यादव पिता स्व० सुमन यादव 21 वर्ष नयापारा गोकुलपुर धमतरी के रूप में हुई उक्त तीनों को अभिरक्षा में लेकर गवाहो के समक्ष पूछताछ करने पर तीनों ने अपने अपने मेमोरण्डम कथन में घटना की रात्रि तीनों गरियाबंद मोटर सायकल से निकले थे मोटर सायकल चन्द्रेश लाया था।कर्मा चौक यादव होटल में अपने मोबाईल को 2500 रूपये में बिक्री कर शराब पीये और गरियाबंद के लिए निकल गये,केरेगांव बस स्टैण्ड में चाय की दुकान खुली देखकर रूके उसी दुकान में एक पिकअप का चालक अंडा खा रहा था, जो आरोपियों को घुर कर देखने पर गुस्से में तीनों ने शराब के नशे में मृतक के पिकअप में बैठकर गरियाबंद का रास्ता पूछने के बहाने जाकर रोशन यादव एवं हरीश साहू उसको पकड़कर दबा दिये और चन्द्रेश देवदास अपने पास रखे चाकू से उसके दाहिने कंधे के नीचे पूरी ताकत से मारकर,तीनों मोटर सायकल में बैठकर गरियाबंद की ओर भाग गये,एक पेट्रोल पंप में सोये और दूसरे दिन जतमई, घटारानी होते हुये धमतरी वापस आ गये थे।
घटना के समय पहने शर्ट एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं चाकू को चन्द्रेश अपने घर में छुपाकर रखना बताया।
थाना केरेगांव द्वारा उक्त तीनों को साथ लेकर चन्द्रेश के घर से टीवीएस राईडर क्रमांक सीजी 05 ए०पी० 2059 तथा काले रंग का कव्हर लगा हुआ चाकू एवं पहने हुये शर्ट को रोशन एवं हरीश के पहने हुये शर्ट को हमारे समक्ष पृथक पृथक जब्त किया गया।
आरोपियों का कृत्य अपराध सदर धारा का घटित करना सबूत पाये जाने से गवाहो के समक्ष विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी केरेगांव सउनि. प्रदीप सिंह, प्रआर० डिकेश सिन्हा, विनोद नेताम, बिरेन्द्र साहू, आर० जितेन्द्र ठाकुर, गणेश नेताम, नागेन्द्र पाण्डेय एवं सायबर टीम से प्र०आर० लोकेश नेताम, आर० मनोज साहू,विरेन्द्र सोनकर,फनेश कुमार साहू, दीपक साहू, झमेल राजपूत का योगदान रहा।