बूथ लेबल अधिकारियों द्वारा किया जा रहा घर-घर सर्वे
धमतरी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र धमतरी, कुरूद एवं सिहावा के मतदान केन्द्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि एक जनवरी 2025 के तहत सभी मतदान केन्द्रों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियुक्त बूथ लेबल अधिकारी/अभिहित अधिकारियों द्वारा मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन करने का कार्य किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री नम्रता गांधी के निर्देश पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जी.आर.मरकाम द्वारा बीते दिनों इस कार्य के लिए जिला स्तर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बूथ लेबल अधिकारी द्वारा बीते 20 अगस्त से घर-घर सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। इसके तहत जिले में कुल 6 लाख 32 हजार 817 मतदाताओं में से 3 लाख 10 हजार 632 पुरूष, 3 लाख 22 हजार 176 महिला मतदाता और 9 तृतीय लिंग मतदाताओं का सत्यापन कार्य किया जाएगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण कार्य किया जाएगा। इसके बाद 29 अक्टूबर को फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।
एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले या इससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2024 तक, मतदाताओं के नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए अभिहित अधिकारियों द्वारा संबंधित मतदान केन्द्रों में दावा-आपत्ति प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा अवकाश के दिनों 9 नवम्बर शनिवार, 10 नवम्बर रविवार और 16 नवम्बर शनिवार तथा 17 नवम्बर रविवार को विशेष शिविर का आयोजन सभी मतदान केन्द्रों में किया जाएगा। साथ ही अर्हता तिथि एक अप्रैल, एक जुलाई एवं 1 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले व्यक्तियों से अग्रिम आवेदन प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है या शादी-विवाह अथवा अन्य कारणों से मतदान केन्द्र की भौगोलिक सीमा से अन्य स्थानांतरित हो चुके हैं, उन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित करने का कार्य किया जाएगा। ऐसे मतदाता जिनके नाम, रिश्ते, उम्र, सरनेम एवं जन्मतिथि आदि प्रविष्टि में त्रुटि है अथवा अस्पष्ट फोटो मर्ज किया गया है, उन मतदाताओं की प्रविष्टि प्रारूप 8 भरकर संशोधन किया जाएगा तथा ऐसे मतदाता जो एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र की सीमा में निवास कर रहे हैं, उन मतदाताओं का स्थान परिवर्तन करने का कार्य किया जाएगा। अभिहित अधिकारियों, बीएलओ को प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण संबंधित बूथ लेबल ऑफिसर द्वारा मौके पर सत्यापन उपरांत 24 दिसम्बर 2024 तक किया जाएगा तथा आयोग के निर्देशानुसार 6 जनवरी 2025 को फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।