मध्यप्रदेश

स्कूल शिक्षा विभाग ने चालू शिक्षा सत्र के लिए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जारी किए नए निर्देश

स्कूल शिक्षा विभाग: प्रदेश में शैक्षणिक सत्र में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को नियुक्त कर 17 जुलाई से विद्यालय में उपस्थिति के निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए है। विद्यालयों में नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति के कारण या नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक के अवकाश, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण यह व्यवस्था की जा सकेगी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से विद्यालयों की रिक्ति को संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाएगा।
आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दिए निर्देश में कहा गया है कि संकुल प्राचार्य द्वारा भेजी गई रिक्तियों की रिक्वेस्ट का परीक्षण कर 3 दिवस में ऑनलाइन अनुमोदन या कैंसिल करने की कार्यवाही की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन उपरांत रिक्तियां अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। संकुल प्रमुख से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अतिथि शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर उसी माह में ऑनलाइन दर्ज होगी। संकुल प्राचार्य ऑनलाइन आमंत्रित आवेदक को तत्काल आमंत्रण पत्र प्रदान करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन पर ही मिलेगी नियुक्ति, ऑफलाइन मंजूर नहीं

लोक शिक्षण आयुक्त ने कहा है कि आवेदक की विद्यालय में उपस्थिति इसी आमंत्रण पत्र के आधार पर मान्य की जाएगी। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अतिथि शिक्षक को आॅफलाईन आमंत्रित करना नियम विरुद्ध है, जिसकी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख एवं संकुल प्राचार्य की होगी। संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में मानदेय देयकों को 3 दिवस में जनरेट कर प्रतिमाह 7 तारीख तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को आहरण के लिए भेजा जाएगा।

सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अतिथि शिक्षकों को मानदेय का भुगतान प्रतिमाह आवश्यक रूप से किया जाए। विद्यालय में नियमित शिक्षकों की उपस्थिति उपरांत संकुल प्राचार्य तत्काल अतिथि शिक्षकों के मानदेय जनरेट कर करने की कार्यवाही की जाए। विद्यालय जिनमें रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है, उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण में उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन किया जाए। निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।

सीएम राइज स्कूलों में भी यही व्यवस्था होगी लागू

सीएम राइज विद्यालयों में विषय शिक्षकों के रिक्त पद के लिए इसी प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालयों में प्रयोगशाला, खेलकूद तथा अन्य सह-अकादमिक पदों के लिए भी इसी अनुसार अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार आमंत्रित करने के लिए कहा गया है। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है।  

अतिथि शिक्षकों से संबंधित समस्त समस्याओं का निराकरण संस्था प्रमुख एवं संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। निराकरण न होने की स्थिति में प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करने के लिए कहा गया है। संकुल प्राचार्य से प्राप्त शिकायतों को जिला शिक्षा अधिकारी जिले में चिन्हित नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में जांच दल गठित कर निराकरण करेंगे।

News Desk

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