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अवैध निर्माण के नियमितीकरण हेतु जुलाई तक कर सकते है आवेदन

निगम ने नियमितीकरण अधिनियम 2022 का लाभ उठाने भवन को नियमित कराने नागरिको से की अपील

अवैध मकान हो रहे वैध, 1291 वर्गफीट तक बने मकानों का हो रहा निशुल्क नियमितीकरण

धमतरी। धमतरी शहर में बगैर अनुमति बनाए गए अवैध मकानों को अब वैध किए जा रहे। जिसके लिए शासन के तय नियमों का पालन कर रही। वही 1291 वर्गफीट मकानों का निशुल्क नियमितीकरण किया जा रहा। सरकार के इस नए प्रावधान से आम लोगों को काफी राहत मिल रही। जिसने अब अवैध निर्माण के मामलों में नियमितीकरण का मौका कुछ दिन शेष है। इसे लेकर प्रशासन स्तर पर प्रक्रिया की जा रही है। अपने भी यदि अवैध निर्माण कर रखा है तो आवेदन कर उसे वैध करा सकते हैं। ज्ञात हो कि प्रदेश के नगरीय निकायों व नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र द्वारा घोषित निवेश क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को नियमित करने लिए प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम एवं छत्तीसगढ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) नियम 2022 प्रदेश में लागू की गई है। इस नियम के तहत अब 120 वर्ग मीटर अर्थात 1291 वर्ग फिट भूखंड में निर्मित आवासीय मकानों का नि:शुल्क नियमितिकरण होगा। इसके लिए संबंधित मकान मालिकों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित नगरीय निकायों एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आयुक्त विनय कुमार ने भवन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश देते हुए हितग्राहियों के आवेदन पश्चात की प्रक्रिया में लेट ना करने की सख्त हिदायत दी है तथा जहां अवैध निर्माण हुए है उन्हें नोटिस देकर नियमितीकरण करवाने का निर्देश दिया है।
आवेदन की प्रक्रिया व आवश्यक दस्तावेज
धमतरी नगर निगम क्षेत्र में भूस्वामी द्वारा बनाएं गए अवैध निर्माण का आवेदन निगम कार्यालय के भवन अनुज्ञा शाखा में जमा किए जा रहा। आवेदित भूमि का बी-1, पी-2, रजिस्ट्री बैनामा व ऋण पुस्तिका की प्रति, भवन का 4 दिशा से फोटो, भवन का मानचित्र, आधार कार्ड, स्वम का फोटो, अधिक जानकारी के लिए नगर निगम कार्यालय के भवन अनुज्ञा शाखा में संपर्क कर सकते हैं।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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