Uncategorized

एसपी प्रशांत ने डीएसपी (यातायात)को दिए नंबर प्लेट में नाम,पदनाम लिखने वाले व प्रेशर हार्न पर काययवाही के निर्देश

आदर्श आचार संहिता का पालन कराने मोटरयान अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार की जावेगी कार्यवाही

धमतरी पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के द्वारा निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) मणीशंकर चन्द्रा द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन कराने मोटरयान अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर निगाह रखते हुए सख्त कार्यवाही किया जावेगा। वाहनों के नंबर के स्थान पर नंबर प्लेट में नाम, पदनाम लिखने वाले व वाहनों में प्रेशर हार्न, हुटर, सायरन आदि का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही की जावेगी। वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर चलने वाले वाहन चालकों पर भी विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

वाहन चालक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 06:00 बजे रात्रि 10:00 बजे तक ही करेगें।
रात्रि 10:00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करते पाये जाने पर कोलाहल अधिनियम के तहत वाहन एवं वाहन में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का जब्ती कार्यवाही की जावेगी, साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों व नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिसर,जनपद पंचायत एवं किसी भी स्थानीय निकाय, कार्यालयों, बैंको पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि कार्यालय से 20 मीटर दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्यवाही की जावेगी। वाहन चालकों एवं व्यवसायियों द्वारा कोई भी सामान (कपड़ा, जेवर, घरेलू उपयोग के सामान) आदि लाते ले जाते है तो सामान का संपूर्ण कागजात लेकर चलें, वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध मिलने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।धमतरी पुलिस आमजनों, वाहन चालकों, व्यवसायियों से अपील करती है, कि आदर्श आचार सहिंता का पालन कर सहयोग करें।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!