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फर्जी सिम कार्ड जारी करने के तीन अलग-अलग मामलों में चार आरोपी गिरफ्तार,भेजे गए जेल

आईटी एक्ट व टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत कार्यवाही,मोबाइल, पीओएस सिम व फिंगरप्रिंट स्कैनर जब्त

एसपी धमतरी के निर्देशन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली एवं थाना प्रभारी सिहावा पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी करने से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
यह कार्यवाही साइबर अपराधों एवं फर्जी सिम जारी करने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गईपहला मामला थाना सिटी कोतवाली धमतरी मे
धारा 319(2), 318(4) बी.एन.एस. एवं 42(3)(E) टेलीकम्युनिकेशन एक्ट क़े तहत नागेन्द्र साहू पिता होमलाल साहू 26 वर्ष निवासी गौरा चौरा, लालबगीचा है प्रार्थी रविंदर सिंह अजमानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी नागेन्द्र साहू ने मई-जून 2024 में उसका आधार कार्ड, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट एवं लाइव फोटो लेकर उसके नाम से एयरटेल कंपनी का फर्जी सिम (नंबर 7089353106) जारी किया।जांच में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी से
1 नग पी ओ एस सिम (7415532227)
1 नग वनप्लस टी मोबाइल,1 नग मंत्रा कंपनी की फिंगरप्रिंट मशीनजप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।दूसरा मामला थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत धारा 318(4), 3(5) बी.एन.एस. एवं 66(सी) आईटी एक्ट क़े तहत जिसमे आरोपियों उमेश साहू पिता द्वारिका साहू 24 वर्ष निवासी ग्राम इर्रा, थाना भखारा, वासुदेव साहू उर्फ वासु साहू पिता उमाकांत साहू 28 वर्ष निवासी विद्यावासिनी वार्ड, थाना सिटी कोतवाली शामिल है.दोनों आरोपी पीओएस ऑपरेटर के रूप में कार्य करते हुए फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर सिम कार्ड जारी करने में संलिप्त पाए गए।
गवाहों के समक्ष पूछताछ व मेमोरेंडम कथन के आधार पर उनसे दो मोबाइल फोन जप्त किए गए।पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।तीसरा मामला थाना सिहावा मे.धारा 66(c) आईटी एक्ट एवं 42(3)(E) टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 क़े तहत आरोपी ओनिल कुमार साहू पिता लिखन लाल साहू, 21 वर्ष, निवासी नवागांव वार्ड क्रमांक 8, थाना बोरई है.जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा बिना वैधानिक सत्यापन प्रक्रिया का पालन किए पहचान पत्रों के आधार पर पी ओ एस फर्जी सिम कार्ड जारी किए जा रहे थे, जिससे दूरसंचार सुरक्षा व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो रहा था।
इस पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

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