भारवाहक पशुओं का उपयोग 30 जून तक प्रतिबंध
धमतरी/ छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा भीषण गर्मी की स्थिति को ध्यान में रख ’परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण’ 1965 के नियम 6(3) के अनुसार आगामी 30 जून तक भारवाहक पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके मद्देनजर कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी ने आदेश जारी कर दोपहर 12 बजे से तीन बजे के मध्य धमतरी जिले की सीमा के अंतर्गत भारवाहक पशुओं पर सामग्री रखकर वजन या सवारी ढोने के कार्य को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी परिवहन हेतु उपयोग अथवा टांगा, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊंटगाड़ी, खच्चर, टट्टूगाड़ी या गधा पर वजन ढोने से पशु बीमार हो सकते हैं अथवा उनकी मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। कलेक्टर सुश्री गांधी ने आगामी 30 जून 2024 तक भारवाहक या सवारी परिवहन हेतु उपयोग पर प्रतिबंधित किया है। यह आदेश तत्त्काल प्रभावशील होगा।