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ग्रामीण आबादी भूमि सर्वे के बाद अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन 07 मार्च से

प्रारंभिक प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कर सकंेगे दावा-आपत्ति

धमतरी 06 मार्च 2025/ स्वामित्व योजना के तहत जिले के 501 राजस्व ग्रामों में स्थित ग्रामीण आबादी भूमि का ड्रोन से सर्वेक्षण कर अधिकार अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया जिले में जारी है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जिले के अंतर्गत कुकरेल, धमतरी, मगरलोड, भखारा के क्रमशः 03, 03, 08, 02 कुल 16 ग्रामों के 35 शीटों का मसौदा मानचित्र आवश्यक सुधार एवं आबादी भूमि के सभी भूखण्डों को क्रमांकित कर संपत्ति धारकों का विवरण निर्धारित प्ररूप में प्रविष्ट कर उपलब्ध कराया गया है। प्ररूप अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन ’परिशिष्ट-7’ में किया जाना है। सूची में दर्शित ग्रामों के प्ररूप अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन 07 मार्च से संबंधित ग्राम पंचायत में कराया जाना है। प्रारंभिक प्रकाशन होने के तिथि से 15 दिन तक हितबद्ध व्यक्ति, प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा। तहसीलदार ई-कोर्ट में प्रकरण दर्ज कर ईश्तहार का ग्रामवार प्रकाशन करेंगे तथा निर्धारित 15 दिन तक दावा-आपत्ति प्राप्त कर सुनवाई के बाद प्रकरण का निराकरण करेंगे। प्रकाशन की अवधि में यदि किसी संपत्ति धारक द्वारा किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति नहीं किया जाता है तो अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही प्रारंभ कर अधिकार अभिलेख निर्माण की जा सकेगी। संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनादी कराना सुनिश्चित करें। सर्व साधारण के लिए उद्घोषणा जारी करने, सूचनाओं की तामिली की अभिस्वीकृति का पंजी संधारण करने एवं ई-कोर्ट में लंबित प्रकरणों की सूची तैयार करने के लिए तहसीलवार प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

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