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भखारा में फोटो ग्राफर भाईयों के साथ अश्लील गाली गलौज कर मारपीट कर चाकू एवं बियर बॉटल से चोट पहुंचाने वाले 3 आरोपियों को भेजा गया जेल

प्रार्थी मुर्तजरर पुषांक साहू पिता वेदप्रकाश साहू 26 वर्ष आमातालाब रोड़ धमतरी द्वारा 15 अप्रैल को थाना आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि 14 अप्रैल को ग्राम सुर्रा निवासी टेवेन्द्र साहू के यहां शादी कार्यक्रम में फोटोशूट करने अपने भाई हिमांशु साहू एवं दोस्त लेखराज ध्रुव के साथ भखारा आये थे की रात्रि करीबन 11:30 बजे प्रार्थी अपनी कार को रामलीला मैदान भखारा में पार्किंग कर कैमरा को लेकर सामने मेन रोड पर तरफ आ रहे थे कि उसी समय भखारा निवासी भीष्म उर्फ छोटू माल अपने साथियों के साथ आकर बोले तुम लोग बाराती हो कहकर मां बहन की अश्लील गाली गलौच करते हुये तथा जान से मारने की धमकी देते हुये प्रार्थी के कॉलर पकड़कर हाथ मुक्का से मारपीट किये तथा उसका साथी बीयर बॉटल एवं धारदार चाकू से मारपीट कर चोंट पहुंचाये है कि प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना भखारा में धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। थाना भखारा द्वारा तत्काल विवेचना में लेकर प्रार्थी ने अपने कथन के आधार पर आरोपियों भीष्म कुमार उर्फ छोटू माल एवं गुलशन गर्ग, नवीन उर्फ समीर निर्मलकर,एवं एक अन्य सभी निवासी भखारा को पकड़कर पूछताछ करने पर बताये की नवीन उर्फ समीर निर्मलकर हाथ में रखे बीयर कि बॉटल से प्रार्थी के कान के पास मारा तथा विधि से संघर्षरत् बालक ने प्रार्थी के भाई हिमाशुं को अपने पास रखे धारदार चाकू को निकालकर लहराते एवं चिल्लाते हुये हिमांशु के पीछे पीठ में चाकू से वार किया जिसे देख प्रार्थी अपने भाई को खिंचकर अलग किया तो गुस्से में आकर विधि से संघर्षरत बालक द्वारा प्रार्थी के बायें हाथ कि कोहनी पर चाकू से से वार कर चोट पहुंचाया जिसे लेखराज ध्रुव एवं ललीत साहू बीच-बचाव कर छुड़ाया।दोनों घायल भाईयों को अस्पताल ले जाकर मुलाहिजा कराया गया जिसमें डॉक्टर के रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण सदर में धारा 118 (1) बीएनएस जोड़ी गई।आरोपियों एवं विधि से संघर्षरत बालक से पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुये अपराध घटित करना स्वीकार किये तथा आरोपी नवीन उर्फ समीर कुमार निर्मलकर,भीष्म साहू तथा विधि से संघर्षरत् बालक ने अपने-अपने मेमोरण्डम कथन में बीयर के बॉटल से तथा विधि से संघर्षरत् बालक द्वारा धारदार चाकू से वार करना बताने एवं घटना में प्रयुक्त चाकू को गवाहों के समक्ष आरोपियों से जप्त कर प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई एवं प्रार्थी एवं गवाहों के कथन के आधार पर आरोपियों एवं विधि से संघर्षरत् बालक के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपीगण भीष्म कुमार साहू उर्फ छोटू माल पिता डोरी लाल साहू 31 वर्ष भखारा एवं गुलशन गर्ग पिता गणेश्वर गर्ग 24 वर्ष भखारा एवं नवीन उर्फ समीर कुमार निर्मलकर पिता संतोष निर्मलकर 18 वर्ष 9 माह साकिन भखारा को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।प्रकरण के विधि से संघर्षरत् बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार कर मान० किशोर न्यायालय धमतरी पेश किया गया है।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी भखारा उनि. उमाकांत तिवारी, सउनि नीरज दुबे, आर.हरिशंकर सिन्हा, दुष्यंत सिन्हा, ईश्वर साहू एवं मआर.अमृता मत्स्यपाल का योगदान रहा।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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