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पशु क्रूरता कर परिवहन कर रहे तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, 8 नग गौवंश एवं छोटा हाथी वाहन किया गया जप्त

अवैध रूप से पशु परिवहन करने वालों पर भखारा पुलिस की सख्त कार्यवाही

भखारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग एक छोटे हाथी वाहन में अवैध रूप से गौवंश का परिवहन कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी भखारा के नेतृत्व में टीम द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जहाँ वाहन में कुल 8 नग गौवंश- जिनमें 6 गाय, 1 छोटा बछड़ा एवं 1 बड़ा बछड़ा थे – को बिना चारा-पानी के, क्रूरता पूर्वक भूखे-प्यासे हालत में ठूंस-ठूंसकर परिवहन करते हुए पकड़ा गया।मौके पर वाहन चालक एवं साथियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने नाम ऋषि कुमार मारकण्डेय पिता नरेन्द्र मारकण्डेय 20 वर्ष,यश कुमार जोशी पिता सुन्दरलाल जोशी 19 वर्ष,अमन कुमार जोशी पिता गणित राम जोशी 21 वर्ष,
सभी निवासी ग्राम थुहा, थाना कुरूद, जिला धमतरी बताए।वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर मौके पर ही वाहन तथा 8 नग गौवंश को गवाहों के समक्ष विधिवत रूप से जप्त किया गया।जप्त किए गए सभी पशुओं का पशु चिकित्सक अधिकारी भखारा द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराकर गौशाला सिलीडीह में सुरक्षित रखा गया है।आरोपियों का यह कृत्य छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 04, 06, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर थाना भखारा में अपराध क्रमांक 76/25 पंजीबद्ध किया गया।आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी भखारा सउनि.नीरज दुबे,प्रआर. सीताराम नारंग,त्रिलोकी बघेल, आर.दुष्यंत सिन्हा,संजय ओग़रे, हेमराज नेताम का योगदान रहा।

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