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हत्या क़े तीन आरोपियों को न्यायलय ने दी आजीवन कारावास की सजा

एसपी द्वारा अच्छी विवेचना एवं उत्कृष्ट विवेचकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस प्रकरण के विवेचक सउनि. प्रदीप सिंह को सेवा पुस्तिका में नगद ईनाम देकर किया गया पुरस्कृत

थाना केरेगांव के हत्या प्रकरण में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय, धमतरी द्वारा तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 1000 अर्थदंड की सजा सुनाई ,उक्त प्रकरण थाना केरेगांव के धारा 302, 34, 201 भादवि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था.
29 मई 2024 की रात्रि केरेगांव क्षेत्र में पीकअप चालक पंकज ध्रुव की चाकू से प्राणघातक हमला कर हत्या कर दी गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी सउनि. प्रदीप सिंह के नेतृत्व में थाना केरेगांव पुलिस एवं सायबर टीम द्वारा त्वरित एवं सघन विवेचना प्रारंभ की गई।विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर सूचना तथा प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया गया।पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उनके मेमोरेंडम कथन लिए गए, जिसके आधार पर घटना में प्रयुक्त चाकू, मोटर सायकल एवं कपड़े गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किए गए।जांच में यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि आरोपियों ने शराब के नशे में मामूली विवाद पर गुस्से में आकर मृतक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की थी। विवेचना उपरांत आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजते हुए समयबद्ध रूप से न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।आरोपीगण चन्द्रेश देवदास, पिता चित्रसेन देवदास, 19 वर्ष,हरीश साहू, पिता भूपेन्द्र साहू,23 वर्ष,रोशन यादव, पिता स्व. सुमन यादव, 21 वर्ष तीनों निवासी नयापारा गोकुलपुर, थाना धमतरी है.थाना केरेगांव पुलिस द्वारा की गई वैज्ञानिक,निष्पक्ष एवं साक्ष्य-आधारित सटीक विवेचना के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।एसपी द्वारा अच्छी विवेचना एवं उत्कृष्ट विवेचकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस प्रकरण के विवेचक सउनि. प्रदीप सिंह को सेवा पुस्तिका में नगद ईनाम देकर पुरस्कृत किया गया।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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