कुरूद पुलिस द्वारा दो अलग- अलग मामलों में गांजा बेचने वाले पर कसा गया शिकंजा, तीन आरोपी भेजे गए जेल
कुल 1045 ग्राम गांजा, नगदी व मोबाइल सहित 30,440 रुपये का सामान किया गया जप्त

पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देशानुसार जिले में मादक पदार्थ गांजा, अवैध शराब एवं अन्य अवैध कारोबार के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कुरूद पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मामलों में अवैध गांजा बिक्री के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की गई।
प्रथम मामला भरदा चौक, कुरूद
थाना कुरूद को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भरदा चौक कुरूद यात्री प्रतीक्षालय के पास दो व्यक्ति अवैध रूप से गांजा बिक्री हेतु रखे हुए हैं। सूचना की तस्दीक कर गवाहों के समक्ष घेराबंदी की गई।
पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम आरोपीगण हीरा लाल मण्डावी, पिता तुलसी राम मण्डावी, 42 वर्ष, निवासी पचरी पारा वार्ड नं. 01, सूर्य नमस्कार चौक, कुरूद, बिरेन्द्र नेताम, पिता स्व. सुखचंद नेताम, 36 वर्ष, निवासी ग्राम उमरदा, भारत माला सड़क ओवर ब्रिज के नीचे चौक, कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)
बताया।तलाशी के दौरान हीरालाल मण्डावी के कब्जे से 30 छोटे पैकेट में कुल 110 ग्राम गांजा व 3290 रुपये नगदी
बिरेन्द्र नेताम के कब्जे से 550 ग्राम गांजा
02 नग मोबाइल (कीमती 10,000 रुपये)
खाली पॉलीथीन कुल 660 ग्राम गांजा (कीमती 5,880 रुपये) सहित जुमला 19,190 रुपये का सामान जप्त कर विधिवत सीलबंद किया गया।आरोपियों के विरुद्ध थाना कुरूद में अपराध क्रमांक 43/2026 धारा 20(ख), 29 नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
द्वितीय मामला कन्हारपुरी रोड पुलिया, कुरूद पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कन्हारपुरी रोड पुलिया के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से गांजा बिक्री कर रहा है। त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया।
पूछताछ में अपन नाम खेमराज उर्फ नानू नगारची, पिता नंद कुमार नगारची, 35 वर्ष, निवासी डांडेसरा, थाना कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.) बताया।तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 385 ग्राम गांजा (कीमती लगभग 7,500रुपये)5 छोटे पैकेट गांजा बिक्री रकम 1,750 रुपये
15 नग खाली पॉलीथीन,1 नग ओप्पो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल (कीमती लगभग 2,000 रुपये)कुल जुमला 11,250 रुपये का सामान जप्त किया गया।
आरोपी के विरुद्ध थाना कुरूद में अपराध क्रमांक 44/2026 धारा 20(बी), 29 नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।