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रात 10 बजे के बाद डीजे व तेज साउंड पर पूर्ण प्रतिबंध

कोलाहल अधिनियम के तहत होगी सख्त कार्रवाई, भवन व डीजे संचालकों को दिए गए स्पष्ट निर्देश

धमतरी-कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर नगर पालिक निगम धमतरी के सभागार में आज भवन संचालकों एवं डीजे संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रात्रि 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम एवं डीजे पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि रात 10 बजे के बाद यदि किसी भी आयोजन में तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया गया तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में यह सख्ती सुनिश्चित की जा रही है।डीजे एवं अन्य ध्वनि यंत्रों के उपयोग के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। हालांकि यह अनुमति भी केवल रात्रि 10 बजे तक ही मान्य रहेगी। 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।भवन मालिकों को भी निर्देशित किया गया है कि वे विवाह, सामाजिक अथवा धार्मिक आयोजनों के लिए भवन किराए पर देते समय शासन के निर्देशों की जानकारी आयोजकों को अवश्य दें। आयोजकों को एसडीएम कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से अनुमति हेतु आवेदन करना होगा तथा प्राप्त पावती को आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ध्वनि नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। देर रात तक बजने वाले तेज ध्वनि यंत्रों से आम नागरिकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए अब सख्त अमल सुनिश्चित किया जाएगा।बैठक में सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रिया गोयल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पीयूष तिवारी, नगर निगम उपायुक्त पीसी सार्वा, तहसीलदार कुसुम प्रधान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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