दो कीटनाशक विक्रय लाइसेंस निलंबित, एक लाइसेंस निरस्त, अनियमितता पाए जाने पर एक प्रतिष्ठान में विक्रय प्रतिबंध

धमतरी। संचालक कृषि के निर्देशन एवं कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा विक्रय केन्द्रों में दस्तावेजों, मूल्य सूची, स्टॉक, भंडारण व्यवस्था एवं अन्य निर्धारित मापदण्डों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में अनुविभागीय कृषि अधिकारी धमतरी एवं नोडल अधिकारी कीटनाशी गुण नियंत्रण, जिला धमतरी की अनुशंसा पर भटगांव स्थित मेसर्स गौरव कृषि केन्द्र एवं मेसर्स साहू कृषि केन्द्र के कीटनाशक विक्रय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है। निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों में आवश्यक दस्तावेजों का समुचित संधारण नहीं किया जाना तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप मूल्य सूची उपलब्ध एवं स्टॉक का प्रदर्शन नहीं किया जाना पाया गया। इसी प्रकार मेसर्स गायत्री कृषि केन्द्र, भटगांव द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कीटनाशक व्यवसाय का संचालन नहीं किए जाने के कारण संबंधित कीटनाशक विक्रय लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। लाइसेंस निरस्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशकों का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा।
10 अन्य विक्रय केन्द्रों का भी किया गया निरीक्षण
कृषि विभाग द्वारा जिले में निरीक्षण की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मेसर्स अंकित ट्रेडर्स धमतरी, राधा ट्रेडर्स धमतरी, शिव धारा कृषि केन्द्र धमतरी, सदगुरू कृषि केन्द्र देमार, दिवाकर कृषि केन्द्र देमार, धारणा कृषि केन्द्र बागतराई, गगन कृषि केन्द्र खम्हरिया, तेजल कृषि केन्द्र दानीटोला, साहू कृषि केन्द्र कलारतराई एवं प्रियांशु कृषि केन्द्र सेमरा बी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स अंकित ट्रेडर्स, धमतरी में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कीटनाशक विक्रय पर प्रतिबंध की कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा बताया गया कि कारण बताओ नोटिस का जवाब प्राप्त होने के बाद उपलब्ध तथ्यों एवं नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।