कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ध्वनि प्रदूषण कम करने शांति समिति की बैठक, समाज प्रमुख व व्यापारी वर्ग हुए शामिल
नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध होगा कार्यवाही
धार्मिक एवं लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही करने के दिये निर्देश
धमतरी/ कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी और पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर ने जिले में ध्वनि प्रदूषण कम व नियंत्रित करने के लिये कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज जिले के विभिन्न समाज प्रमुखों एवं व्यापारी वर्ग के पदाधिकारियों की बैठक ली और इस पर सुझाव मांगे। कलेक्टर सुश्री गांधी ने जानकारी देते हुये बताया कि जिले में कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 18 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र ’जोन्स ऑफ साइलेंस’ घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक साईलेंस जोन घोषित किया गया है। इसके तहत धमतरी जिले के सभी शासकीय, अशासकीय अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय, सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय (भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन), सभी धार्मिक स्थल (किसी भी धार्मिक स्थान या परिसर में लाऊड स्पीकर का उपयोग, जहां यह परंपरा के रूप में बना हुआ है, को छोड़कर) भौगोलिक सीमा के अंतर्गत 100 मीटर की परिधी शामिल है।
बैठक में अधिकारियों ने शिक्षण संस्थाओं की शैक्षणिक गतिविधियां, वृद्धजनों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराते हुए ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में प्रेशर हार्न, तेज ध्वनि वाले वाहनों में लगे सायलेंसर, तेज ध्वनि में बनजे वाले डीजे, धार्मिक संस्थानों में लगे लाउड स्पीकर आदि के निर्धारित मात्रा से अधिक आवाज न हो इस बारे में चर्चा की गयी। इसके लिए वाहनों को मोडीफाय करने वाले गैरेज की जानकारी देने कहा गया। बैठक में मैरिज पैलेस, डीजे संचालकों को भी इस नियम की जानकारी देने की बात कहीं गयी।
पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, तेज आवाज वाले सायलेंसर और तेज आवाज मे डीजे बजाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने कहा है। पहली बार में नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध जुर्माना लगाया जायेगा। दूसरी बार में सीधे हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें जप्ती, जुर्माना व सजा का प्रावधान है। जिले में शांति का माहौल बनाने हेतु ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इसकी मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर एवं थानावार समिति बनायी जायेगी, जिसमें सरकारी अधिकारी-कर्मचारी के अलावा क्षेत्र के विशेष व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को बनाये रखने में आप सभी का हमेशा से ही सहयोग मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।
पूर्व विधायक श्री हर्षद मेहता ने कहा कि जिले में सभी तीज-त्यौहारों भाईचारा से मनाया जाता है, इस काम में भी पूरा सहयोग करने की बात कही। बैठक में चेम्बर आफ कामर्स के पदाधिकारियों ने प्राप्त निर्देशों पर आधारित फ्लैक्स, पोस्टर, पेम्पलेट आदि जिले के मुख्य चौराहों में लगाने की बात कही। बैठक में समाज प्रमुखों से धार्मिक संस्थान में ध्वनि विस्तारक यांत्रों को कम करने का सुझाव भी लिया गया, जिस पर सभी समाज प्रमुखों ने अपने-अपने विचार रखे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री रवि कुमार साहू, अपर कलेक्टर श्री जी.आर.मरकाम, संयुक्त कलेक्टर श्री रामकुमार कृपाल, एसडीएम धमतरी डॉ.विभोर अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।