छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी, गौ वध और गौमांस बिक्री जैसे मामलों पर सख्त एक्शन लेना स्वागत योग्य – उमेश साहू
उमेश साहू ने बताया कि राज्य सरकार ने गौ तस्करी को लेकर कड़ा निर्देश जारी किया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गोवंश के अवैध परिवहन पर सख्त एक्शन लिया हैं और गौ वध,गौ मांस रखने वालों को ना सिर्फ अब जेल जाना पड़ेगा, बल्कि 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और 7 साल की सजा सुनाई जायेगी। गोवंश तस्करी नही हो रही हैं यह सिद्ध करना अभियुक्त पर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। सक्षम अधिकारी के अनुज्ञा पत्र प्राप्त किए बिना गौवंश का परिवहन नही कर सकेगा। परिवहन करते समय वाहन में फ्लेक्स आदि लगाना होगा। वाहन चालक पर कार्यवाही होगी। इससे अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर कुर्क किया जायेगा। गोवंश तस्करी करने वालें पर वाहन राजसात होगा। राजपत्रित अधिकारी को उक्त घटनाओं की रोकथाम एवं पर्यवेक्षक करने हेतु नोडल अधिकारी शिथिल संलिप्त होंगे तो उन पर कठोर कार्यवाही होगी. प्रदेश के कई जगहों पर गौ तस्करी, वध और मांस की बिक्री की शिकायत मिल रही है। ऐसे प्रकरणों में अभियुक्तों को चिन्हांकित कर उनके खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। ऐसी घटनाओं से जनता के मन में आक्रोश होता है। लिहाजा ऐसी घटनाओं को रोका जाना और कार्रवाई जरूरी है।परिपत्र में ये भी कहा गया है कि सिर्फ गौवथ और तस्करी जैसे कृत्यों के लिए कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, बल्कि जानवरों को भूखा रखने, अत्यधिक बोझ रखना, प्रताड़ित करना, पशुओं को टक्कर मारना या अन्य किसी भी तरह से यातना देगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी। परिपत्र में ऐसे मामलों को लेकर भी कानूनी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। परिवत्र के मुताबिक जिला स्तर पर गौवंश के वध तथा गौवंश व दुधारू पशुओं की तस्करी (अवैध परिवहन) से संबंधित समस्त लम्बित प्रकरणों की सूची तैयार कर इनका समुचित पर्यवेक्षण मानिटरिंग करते हुये शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराकर निराकरण कराया जायेगा।
पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई होगी.परिपत्र में साफ कहा गया है कि यदि नियम विरूद्ध परिवहन होना पाया जाता है तो जहां से परिवहन शुरू हुआ और जहां वाहन जप्त किया गया है। उस बीच के समस्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों के सर्विस बुक में नकारात्मक टीप अंकित की जावेगी और पांच से अधिक बार नकारात्मक टीप अंकित होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावेगी। यदि किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी की गौवंश के वय तथा गौवंश व दुधारू पशुओं की तस्करी (अवैध परिधान) की कार्यवाही में किसी प्रकार की शिथिलता व संलिप्तता पायी जाती है, तो उनके विरूद्ध कटोर दण्डात्मक विभागीय कार्यवाही किया जायेगा।