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निगम पर लग रहा बिना सूचना, नियम विरुद्ध द्वितीय निविदा निरस्त कर तृतीय निविदा आमंत्रण के आरोप

द्वितीय निविदा में जिन्हें दुकाने मिलनी थी वे लगा रहे निगम पर पक्षपात व व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने नया निविदा मंगाने का आरोप

धमतरी। नगर निगम द्वारा बालक चौक के पीछे शॉपिंग कांप्लेक्स में दुकानों को किराया में देने हेतु तीसरी निविदा निकाली गई है। जो कि विवादो में आ गए है। द्वितीय निविदा खुलने के पश्चात जिन्हें दुकाने मिलनी थी उन्हें दुकाने अलार्ट न कर निविदा निरस्त कर तीसरी निविदा खोली गई है। जिसका द्वितीय निविदा में फार्म भरने वाले विरोध कर रहे है। इस संबंध में निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर द्वितीय निविदा में जो दुकान उन्हे मिलनी थी उन्हें यथा रखने व शेष दुकानो की निविदा खोलने की मांग की है।
द्वितीय निविदाकारों ने बताया कि 23 नवम्बर 2024 को निविदा क्रमांक 2049 के तहत द्वितीय दर आमंत्रण सूचना के तहत निविदा प्रकाशित की गई थी। जिसमें निगम द्वारा आपके द्वारा मांगी गई अमानत राशि एवं सभी वांछित कागज़ातों के साथ दुकानों की दर डाली गई । जिसमें निविदाएं 9 अक्टूबर 2024 को कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा समस्त निविदाकारों के समक्ष खोली गई जिसके अनुसार भूतल 1-रूपाली खंडेलवाल (शि.बे.) 368739 (प्रीमियम राशि 358300), भूतल 2-गौरव खारिया 605115 (प्रीमियम राशि 593250), भूतल 3-पंकज काकरिया 621000 (प्रीमियम राशि 593250), भूतल 4-मनीष सोनी 621000 (प्रीमियम राशि 593250), भूतल 10-शुभम शर्मा 72100 (प्रीमियम राशि 662800),भूतल 11-गौरव खारिया679770 (प्रीमियम राशि 662800), भूतल 12-गौरव खारिया 676056 (प्रीमियम राशि 662800), भूतल 13-शहनाज कुरैशी674786 (प्रीमियम राशि 662800), प्रथम तल 12-कृष्ण शर्मा 621000 (प्रीमियम राशि 593750) को दुकाने मिलनी थी। लेकिन दुकाने अलार्ट नहीं की गई। अब नया तीसरा टेंडर खोला गया है। जिसका विरोध उक्त निविदाकार कर रहे है।


द्वितीय निविदाकारों ने बताया कि उनके द्वारा ऑफसेट मूल्य से अधिक राशि एवं सभी वांछित कागजात प्रस्तुत कर निविदा डाली गई। विभाग द्वारा बिना किसी निविदाकार को निविदा निरस्त की सूचना दिए बगैर तृतीय निविदा प्रकाशित कर दी गई है। जो कि नियम के विरुद्ध है। हमारे द्वारा निविदा पत्र हेतु निर्धारित मूल्य एवं सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हुए निविदा डाली गई परंतु निगम द्वारा मनमानी करते हुए निविदा निरस्त कर दी गई है। हमारे द्वारा निगम को किसी प्रकार की राजस्व की हानि नहीं की गई है निगम द्वारा निर्धारित मूल्यो के आधार पर ही दुकानों की दर से अधिक डाली गई है । उनके द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं अमानत राशि के लिए लाखों रुपए के एफडीआर भी निगम समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए उनकी मांग है कि निकाली गई तृतीय दर प्रस्ताव निविदा को संशोधित कर बाकी शेष दुकानों निविदा निकाली जावे एवं उन्हें द्वितीय निविदा अनुसार दुकान अलार्ट किया जाए। मांग करने वालो में रूपाली खंडेलवाल, गौरव खारिया, पंकज कांकरिया, शहनाज कुरैशी, मनीष सोनी, सौरभ शर्मा, कृष्ण शर्मा शामिल है।
निगम को हो रही थी राजस्व क्षति इसलिए नियमानुसार निकाली गई है तीसरी निविदा – प्रभारी आयुक्त पीसी सार्वा
उक्त संबंध में चर्चा करते हुए निगम प्रभारी आयुक्त पीसी सार्वा ने बताया कि लगाए जा रहे आरोप निराधार है। नियमों के तहत ही द्वितीय निविदा निरस्त कर तृतीय निविदा निकाली गई है। द्वितीय निविदा में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी समय निविदा निरस्त की जा सकती है। बाजार दर के अनुसार निगम को द्वितीय निविदा में पर्याप्त रेट नहीं मिल रहा था इसलिए निगम को राजस्व क्षति से बचाने तृतीय निविदा निकाली गई है। द्वितीय निविदा खोली गई थी लेकिन किसी भी निविदाकार को दुकाने अलार्ट नहीं की गई थी। द्वितीय निविदाकारों को बाईपोस्ट निविदा निरस्त करने की सूचना भेज दी गई है। किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने हेतु तृतीय निविदा खोलने के आरोप झुठे है, नियमानुसार निगम के राजस्व में वृद्धि हेतु तृतीय निविदा खोली गई है।

 

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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