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अर्जुनी पुलिस द्वारा ग्राम लिमतरा में ग्रामीणों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी

शैक्षणिक भ्रमण एवं पर्यटन स्थल घूमने आये छात्र-छात्राओं, पर्यटकों को यातायात जागरूकता रथ के माध्यम से दी गई यातायात नियमों की जानकारी

सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार 35 वॉ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, उप पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में अर्जुनी पुलिस द्वारा ग्रामीणजन को यातायात नियमों की जानकारी देने ग्राम लिमतरा पहुंचकर ग्रामीणों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि दोपहिया व चारपहिया वाहन चलाने के दौरान आवश्यक रूप से हेलमेट व सीटबेल्ट पहनना चाहिये जिससे दुर्घटना होने पर गंभीर चोंट से बची जा सके। अपनी वाहन को निर्धारित गति में चलाये, ओवरस्पीड में वाहन चलाने से वाहन से नियंत्रण हटने से दुर्घटना हो जाती है।
वाहन चलाने के दौरान मोबाईल फोन या हेडफोन का इस्तेमाल नही करना चाहिए, पीछे से आने वाले वाहनों का हॉर्न सुनाई नही देने से दुर्घटना घटित होती है।
शराब सेवन या नशापान कर वाहन नही चलाना चाहिए, शराब या नशापान कर वाहन चलाते समय वाहन की गति का अनुमान नही होता है, साथ ही वाहन से नियंत्रण खो देने पर दुर्घटना घटित होती है। दोपहिया वाहन में तीन सवारी एवं मालवाहक वाहन में सवारी लेकर नही चलना चाहिए,सड़क दुर्घटना घटित होने पर अधिक जन-क्षति पहुंचती है, के संबंध में जानकारी देकर यातायात नियमों का पालन करने बताया गया।यातायात आर. गणपत डिंडालकर यातायात जागरूकता रथ के साथ पर्यटन स्थल गंगरेल में पहुंचकर पीए सिस्टम के माध्यम से पर्यटन स्थल घुमने आये पर्यटको एवं शैक्षणिक भ्रमण में आये छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों से संबंधित पॉम्पलेट वितरण कर, यातायात रथ में लगे यातायात नियमों संकेतों को दिखाकर, पीए सिस्टम के माध्यम से गीत संगीत बजाकर सड़क सुरक्षा के उपायों को बताकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया।इसी क्रम में सउनि. सुरेश नेताम,भेनूराम वर्मा, प्रआर. जितेन्द कृदत्त एवं यातायात स्टॉफ के द्वारा अंबेडकर चौक धमतरी में आवागमन करने वाले वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देकर यातायात नियमों का पालन कराया गया।

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