सार्वजनिक स्थान पर गांजा पीने वाले के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई पहली सख़्त कार्यवाही, एनडीपीएस एक्ट के तहत भेजा गया जेल

सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि सिहावा चौक सिहावा रोड बस स्टॉप यात्री प्रतीक्षालय में एक व्यक्ति गांजा सेवन कर रहा है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुँचकर गवाहों के समक्ष ब्यास नारायण कामड़े को गांजा पीते हुए रंगेहाथ पकड़ा।तलाशी में आरोपी के पास से एक कागज़ की पुड़िया में लगभग 10 ग्राम गांजा (कीमत 200 अनुमानित),एक मिट्टी से बनी चिलम (भूरा-काला रंग की),एक माचिस की डिब्बी,एक लोहे का डिब्बा नुमा उपकरण जिसमें गांजा कूटने का काम किया जाता है मौके पर जब्ती पंचनामा तैयार कर सभी सामग्री को पुलिस ने कब्जे में लिया.आरोपी ब्यास नारायण कामड़े पिता दिनदयाल कामड़े 46 वर्ष हटकेशर बाजार चौक धमतरी का यह कृत्य एनडीपीएस की धारा 27 के तहत दंडनीय पाए जाने पर प्रकरण क्रमांक 190/25 दर्ज कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
