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केरेगांव में गौवंश तस्करी के दो आरोपी गिरफ्तार,वाहन एवं पशु किया गया जप्त

पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही,न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए आरोपी

थाना केरेगांव क्षेत्र में एक सफेद रंग के पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 5 ए एन 4324 में 1 भैंसा एवं 1 भैंसी को बिना चारा-पानी के, अवैध रूप से कत्ल करने की नीयत से परिवहन किया जा रहा था। केरेगांव पुलिस टीम द्वारा वाहन को रोककर पूछताछ करने पर आरोपीगण पशुओं के परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। तत्पश्चात गवाहों की मौजूदगी में गौवंश को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया।थाना प्रभारी केरेगांव द्वारा पशु तस्करी एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत अपराध क्रमांक 17/2025 धारा 4, 6, 10 पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।गिरफ्तार आरोपियो मे नारायण साहू पिता सरजू राम साहू, 44 वर्ष, निवासी खरतुली,लोमश साहू पिता संजय साहू, 22 वर्ष, निवासी परसतराई शामिल है.आरोपीगण का कृत्य अपराध सदर धारा के अंतर्गत पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
उल्लेखनीय है की धमतरी पुलिस,थाना भखारा द्वारा पिछले माह गौवंश तस्करी करने वाले 2 प्रकरणों में 5 आरोपियों के विरुद्ध एवं 2 अगस्त में ही 7 आरोपियों के विरुद्ध कुल 12 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया है।

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