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करगा- चटौद पुल में हुई हत्या कांड का हुआ पर्दाफाश: 72 घंटे में हत्याकांड मामला सुलझा,तीन आरोपी गिरफ्तार

हत्या के बाद सबूत नष्ट करने की कोशिश, आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजा गया जेल

धमतरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में, धमतरी पुलिस की अलग-अलग टीम गठित कर सायबर टीम एवं एफएसएल टीम के सहयोग से ग्राम करगा एवं चटौद पुल के पास हुई हत्या के मामले का तत्परता से खुलासा किया गया।दिनांक 21-22 अक्टूबर की दरम्यानी रात ग्राम करगा एवं चटौद पुल के नीचे एक युवक का शव मोटरसाइकिल सहित मृत अवस्था में पाया गया। मृतक का नाम मनीष कुमार मिथलेश पिता किशन राम मिथलेश उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम करगा है।इस संबंध में 22 अक्टूबर को सूचक गिरीश कुमार महार द्वारा सूचना दिए जाने पर थाना बिरेझर पुलिस ने 5 धारा 194 बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर शव पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की।

जांच एवं आरोपियों की गिरफ्तारी

जांच के दौरान मृतक के परिजनों एवं गवाह योगराज साहू तथा हेमंत साहू के कथनों के आधार पर मुख्य आरोपी होमेश कुमार साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 21 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे वह अपने दोस्त चाहत यादव के साथ मृतक को शराब पिलाने चटौद करगा नाला पुल के पास ले गया। शराब पीने के दौरान मृतक द्वारा गाली-गलौज करने पर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी होमेश साहू ने मृतक की आंख और गले में गमछा बांधकर दबाया और सिर पर कई बार प्रहार किया। इसके बाद आरोपी होमेश साहू और चाहत यादव ने मृतक को पुल से नीचे फेंक दिया। मृतक के जीवित रहने की आशंका पर होमेश ने नीचे जाकर पत्थरों से उसके सिर एवं चेहरे पर वार कर हत्या कर दी।आरोपी ने हत्या के बाद मृतक की मोटरसायकल व चाबी को नीचे फेंक दिया और गवाहों योगराज व हेमंत साहू को फोन कर घटना की जानकारी दी।बाद में अपने गमछे और खून लगे कपड़ों को छिपाया तथा मृतक का मोबाइल झाड़ी में फेंक दिया। अगले दिन आरोपी ने अपने रिश्तेदार मनीष कुमार साहू को घटना की जानकारी दी और खून लगे गमछे व मोबाइल को जलाने कहा,आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कपड़े, गमछा, अधजला मोबाइल आदि बरामद कर जब्त किया गया।जांच में आरोपी मनीष साहू द्वारा साक्ष्य नष्ट करने की पुष्टि होने पर प्रकरण में धारा 238, 3(5) बीएनएस जोड़ी गई।आरोपियों मे होमेश कुमार साहू, पिता डेमन लाल साहू, 19 वर्ष चाहत यादव, पिता अमर सिंह यादव, 19 वर्ष ,मनीष कुमार साहू, पिता इन्द्रमन साहू, 21 वर्ष सभी निवासी ग्राम करगा मठ, चौकी बिरेझर, थाना कुरूद, शामिल है.धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

हत्या का कारण

जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतक मनीष कुमार मिथलेश पूर्व में जब रायपुर से त्यौहार के समय वापस आया था, तब उसने आरोपी होमेश कुमार साहू के साथ झगड़ा करते हुए गाली-गलौज (मां-बहन की अशोभनीय गालियाँ) दी थी।इसी बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था।रात जब मृतक पुनः पुल के पास मिला, तब फिर से झगड़ा एवं गाली-गलौज हुई। उसी दौरान होमेशने अवसर देखकर मृतक की हत्या कर दी।धमतरी पुलिस द्वारा इस गंभीर हत्या कांड के त्वरित खुलासे में सायबर टीम एवं एफएसएल टीम,चौकी बिरेझर पुलिस, थाना कुरूद स्टाफ एवं जांच दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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