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कानफोड़ू डीजे पर सख्ती, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रशासन की पहल

मैरिज हॉल व डीजे संचालकों की बैठक, नियमों के पालन के निर्देश

धमतरी-धमतरी तहसील अंतर्गत शांति व्यवस्था एवं नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को पैलेस धर्मशाला मैरिज हॉल संचालकों तथा डीजे व साउंड (धुमाल) सिस्टम संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी एवं एसडीएम पीयूष तिवारी ने की।
बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के कानफोड़ू डीजे, धुमाल अथवा अत्यधिक तेज ध्वनि वाले साउंड सिस्टम का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि बजाने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा इस विषय में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।
सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने कहा कि मैरिज हॉल एवं धर्मशालाओं में रात्रि 10 बजे के बाद डीजे पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए । साथ ही कार्यक्रम स्थलों पर वाहन पार्किंग की समुचित एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि आम नागरिकों के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।एसडीएम पीयूष तिवारी ने संचालकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सामाजिक आयोजनों को शालीनता एवं नियमों के दायरे में आयोजित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ध्वनि प्रदूषण न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे बच्चों, बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।उल्लेखनीय है कि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। बैठक के माध्यम से सभी संचालकों को नियमों की जानकारी दी गई तथा शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया गया।

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