शराब दुकान में ओवररेटिंग मामले में आयुक्त ने किया आबकारी उप निरीक्षक को निलंबित,अधिकारी को नोटिस

रायपुर/धमतरी। धमतरी जिले के कुरूद स्थित कम्पोजिट देशी-विदेशी मदिरा दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर आबकारी विभाग ने संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है, वहीं क्षेत्र के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिले के आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, उड़नदस्ता टीम ने छद्म ग्राहक के माध्यम से शराब बिक्री दर का सत्यापन कराया। जांच में पाया गया कि 18 पाव देशी मदिरा ‘सवा शेरा प्लेन’ की निर्धारित कीमत 1440 रुपये के स्थान पर 1500 रुपये वसूले गए। इस प्रकार प्रत्येक पाव पर निर्धारित दर से अधिक राशि ली जा रही थी।
जांच के दौरान विक्रेता कौशल कुमार सोनी तथा आत्माराम निर्मलकर द्वारा निर्धारित मूल्य से 60 रुपये अधिक लेकर शराब बिक्री करना पाया गया। इस पर दोनों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि उक्त शराब दुकान आबकारी उप निरीक्षक पुरुषोत्तम सिन्हा के प्रभार क्षेत्र में आता है। उनके क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर अनियमितता पाए जाने को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण माना गया। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत एवं दंडनीय माना गया है।
इसी आधार पर कार्यालय उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा जारी आदेश के तहत आबकारी उप निरीक्षक पुरुषोत्तम सिन्हा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय उप आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर रहेगा तथा नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभाग की इस कार्रवाई को शराब दुकानों में ओवररेटिंग पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा बताया कि राज्य में अन्य कार्यवाही भी हुई है। जिसके साथ धमतरी भी शामिल है।यहां एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। वही अधिकारी की लापरवाही एवं उदासीनता के चलते जिला आबकारी अधिकारी निरुपमा लोन्हारे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
