नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म का आरोपी को गिरफ्तार,भेजा गया जेल
वर्ष 2026 में अब तक पॉक्सो एक्ट के 10 गंभीर प्रकरणों में आरोपियों को न्यायालय द्वारा 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास से किया जा है चुका दंडित

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में थाना सिहावा पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका के गुम होने की सूचना पर तत्काल गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ खोजबीन एवं विवेचना प्रारंभ की गई।
पुलिस टीम के सतत् प्रयासों एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, पीड़िता के कथनों एवं चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर आरोपी राकेश डहरिया पिता रामजी डहरिया 33 वर्ष, निवासी ग्राम कौन्दकेरा, थाना राजिम, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के विरुद्ध थाना सिहावा में अपराध क्रमांक 46/2026 पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2), 87 एवं 64(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर गवाहों के समक्ष जप्त की गई है। प्रकरण में पीड़िता का न्यायालयीन कथन, एफएसएल परीक्षण एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।उल्लेखनीय है कि धमतरी पुलिस महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध कठोर एवं परिणाममूलक कार्यवाही के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। वर्ष 2026 में अब तक पॉक्सो एक्ट के 10 गंभीर प्रकरणों में धमतरी पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन एवं प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के आधार पर आरोपियों को न्यायालय द्वारा 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया जा चुका है। यह सफलता न केवल धमतरी पुलिस की पेशेवर कार्यकुशलता का प्रमाण है, बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने एवं अपराधियों में कानून का भय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है।
