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फर्जी दस्तावेजों से 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा,2 आरोपी गिरफ्तार

मृतक की 4.5 एकड़ कृषि भूमि को अपना बताकर बेचने की कोशिश, फर्जी ऋण पुस्तिका एवं आधार कार्ड से रचा गया षडयंत्र

पुलिस अधीक्षक धमतरी श्रीमती भावना पांडेय के निर्देशन में जिले में धोखाधड़ी, कूटरचना एवं आपराधिक षडयंत्र के मामलों में प्रभावी कार्रवाई हेतु दिए गए निर्देशों के तहत थाना मगरलोड पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 77/2026, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 238 बीएनएस के प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी सहित 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
प्रार्थी सचिन बगानी, निवासी गोबरा नवापारा द्वारा थाना मगरलोड में शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि आरोपी ठाकुर राम साहू द्वारा मृतक विष्णु प्रसाद साहू के नाम ग्राम सांगा में स्थित लगभग 4.5 एकड़ कृषि भूमि को अपना बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए तथा उक्त भूमि को बेचने के नाम पर प्रार्थी से विभिन्न माध्यमों से नगद एवं चेक के जरिए लगभग 40 लाख रुपये प्राप्त किए गए।
शिकायत पर थाना मगरलोड में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा मृतक विष्णु प्रसाद साहू के नाम से तैयार किए गए डीसीबी बैंक शाखा करी नयापारा के खाता क्र. के ग्राहक आवेदन फार्म, संलग्न दस्तावेज एवं बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर जांच की गई।जांच एवं पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मृतक के नाम पर फर्जी ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड एवं बैंक संबंधी दस्तावेज तैयार किए गए थे। आरोपीगण द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से कृषि भूमि पर अपना अधिकार दर्शाकर उसे बेचने का प्रयास किया गया।
विवेचना में आरोपी ठाकुर राम साहू द्वारा अपने सहयोगी आरोपी जितेन्द्र साहू के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार करने एवं उनका उपयोग करने की जानकारी सामने आई
पुलिस द्वारा आरोपियों के मेमोरण्डम के आधार पर गवाहों की उपस्थिति में निम्न सामग्री बरामद की गई जिसमे फर्जी ऋण पुस्तिका, फर्जी आधार कार्ड,1 नग एटीएम कार्ड,3 नग चेक,2 नग रबर सील, लिखावट संबंधी डायर,5,200 रूपये नगद शामिल है.आरोपी ठाकुर राम साहू के लिखावट एवं हस्ताक्षर के नमूने भी विधिवत प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें आवश्यक परीक्षण एवं मिलान हेतु क्यूडी शाखा भेजा जाएगा।दोनों आरोपियों को 20 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया गया तथा विधिसम्मत कार्यवाही के पश्चात दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
प्रकरण में आरोपियों द्वारा आपराधिक षडयंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनका उपयोग कर धोखाधड़ी किए जाने के साक्ष्य मिलने पर धारा 61(2) बीएनएस जोड़ी गई है।

धमतरी पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना जारी है। फर्जी दस्तावेज तैयार करने, कूटरचना में सहयोग करने तथा पूरे षडयंत्र में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में भी विस्तृत जांच की जा रही है।
धमतरी पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी भूमि अथवा संपत्ति के क्रय-विक्रय से पूर्व संबंधित दस्तावेजों एवं स्वामित्व की विधिवत जांच अवश्य कराएं तथा संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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