पर्वों पर बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, निगम ने जारी किया आदेश

धमतरी। आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए धमतरी नगर निगम क्षेत्र में पशुवधगृह एवं मांस-मटन बिक्री की दुकानों को निर्धारित पर्व दिवसों पर बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। महापौर रामू रोहरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 434 दिनांक 07.06.2002 के अनुपालन में यह आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर 2026, जैन पर्युषण पर्व के अवसर पर 7 एवं 14 सितंबर, गणेश चतुर्थी पर 14 सितंबर, को धमतरी परिक्षेत्र में स्थित समस्त पशुवधगृह एवं मांस-मटन बिक्री की दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित दिवस पर किसी भी दुकान में मांस की बिक्री करते पाए जाने पर मांस जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
आदेश के पालन की जिम्मेदारी सफाई विभाग से संबंधित सभी सुपरवाइजरों को सौंपी गई है। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने तथा निर्धारित पर्व दिवसों पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम प्रशासन ने दुकानदारों से भी आदेश का पालन करते हुए सहयोग की अपील की है।