आमदी हत्याकांड में आरोपी सुकालू चेलक न्यायालय से मिली आजीवन कारावास की सजा
वैज्ञानिक एवं साक्ष्य आधारित विवेचना से अंधे कत्ल का हुआ खुलासा

उत्कृष्ट विवेचना के लिए निरीक्षक सन्नी दुबे को एसपी धमतरी द्वारा किया जाएगा पुरस्कृत
थाना अर्जुनी के आमदी हत्याकांड में माननीय सत्र न्यायालय धमतरी ने आरोपी सुकालू चेलक, 45 वर्ष, निवासी चुनकट्टा, थाना उतई, जिला दुर्ग को धारा 103(1) बी एन एस के तहत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं 1,000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
30 सितंबर 2024 को ग्राम आमदी निवासी आत्माराम पटेल बकरियां चराने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन आमदी- भानपुरी रोड स्थित नाली में उनका रक्तरंजित शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम में सिर पर गंभीर चोट एवं अंदरूनी रक्तस्राव से हत्या की पुष्टि हुई।
मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। तत्कालीन विवेचना अधिकारी निरीक्षक सन्नी दुबे द्वारा परिस्थितिजन्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों को एकत्रित कर मजबूत साक्ष्य श्रृंखला तैयार की गई। आरोपी के मेमोरेंडम पर हत्या में प्रयुक्त डंडा, कपड़े एवं मिट्टी जप्त की गई। एफ एस एल रिपोर्ट में आरोपी के कपड़ों एवं घटनास्थल की मिट्टी में समानता पाई गई तथा अन्य वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय साक्ष्यों को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन पक्ष के तर्कों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उत्कृष्ट एवं वैज्ञानिक विवेचना के लिए निरीक्षक सन्नी दुबे को पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया जाएगा।

