जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न
नकारात्मक, भ्रामक और फेक खबरों से तत्काल कराएं अवगत-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रघुवंशी
धमतरी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋतुराज रघुवंशी की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के सदस्यों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री रघुवंशी ने कहा कि प्रदेश में आगामी दिनों विधानसभा निर्वाचन होने वाले हैं, जिसके सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हम सब पर है। आप सभी भ्रामक, फेक एवं नाकारात्मक खबरों पर विशेष ध्यान रखें। ऐसे किसी भी तरह की खबर मिलने पर, तत्काल समिति को अवगत कराएं। साथ ही निर्वाचन के सफल सम्पादन हेतु गठित विभिन्न दलों को आगामी दिनों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसे आप सभी जिम्मेदारी के साथ प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान किसी तरह की समस्या अथवा दिक्कत आती हो तो इसका निराकरण भी किया जाए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं स्वीप जिला नोडल अधिकारी श्रीमती रोक्तिमा यादव, अपर कलेक्टर श्री जी.आर.मरकाम, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी, एसडीएम धमतरी डॉ.विभोर अग्रवाल, एसडीएम कुरूद श्री सोनाल डेविड और एसडीएम नगरी सुश्री गीता रायस्त सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।
इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर एवं व्याख्याता श्री आर.डी.प्रजापति ने मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के 13 अप्रैल 2004 का आदेश अनुसार प्रत्येक पंजीकृत राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दल/अपंजीकृत राजनीतिक दल/चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी या अन्य व्यक्ति को टेलीविजन चैनल अथवा कैबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने से निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। इसके तहत सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज के मामलों की निगरानी और कार्रवाई तथा चुनाव प्रक्रिया के दौरान मीडिया उल्लंघनके मामलों की निगरानी करना है। प्रशिक्षण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों का अभिप्रमाणन में समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों, जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति की भूमिका एवं कार्य के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि समय समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के बाद राजनैतिक विज्ञापन के लिए टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो(निजी एफएम रेडियो सहित), सिनेमा घर, ई समाचार पत्र, बल्क एसएमएस/वॉइस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम और सोशल मीडिया/वेब पेज पर प्रमाणन आवश्यक है।
प्रशिक्षण में विज्ञापनों की अधिप्रमाणन प्रक्रिया, अधिप्रमाणन के मुख्य बिन्दु, विज्ञापन अधिप्रमाणन की प्रक्रिया, प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन (अधिप्रमाणन), पेड न्यूज, मीडिया पेड न्यूज, विज्ञापन अधिप्रमाणन, पेड न्यूज के निर्धारण की प्रक्रिया, पेड न्यूज का विश्लेषण एवं निर्णय, पेड न्यूज की लागत की गणना, पेड न्यूज दिशा-निर्देश, मीडिया कवरेज, मीडिया पास हेतु दिशा-निर्देश, मीडिया केन्द्र, चुनाव के दौरान मीडिया कर्मियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं तथा राजनीतिक दलों को प्रसारण समय का आबंटन इत्यादि की जानकारी दी गई।