नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी को कोतवाली पुलिस ने नारायणपुर से किया गिरफ्तार
प्रार्थी सावित्री धृतलहरे पति टोमन लाल धृतलहरे 48 वर्ष डाक बंगला वार्ड धमतरी के पुत्र टिकेश्वर को ग्राम सेवक के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी पूर्णानंद देवागंन पिता मनमोहन देवागंन उम्र 45 वर्ष पता जोधापुर वार्ड स्कूल के पास धमतरी द्वारा धोखाधड़ी से 3,00,00 रूपये अपने परिचित के बैंक खाता में जमा करवाकर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध क्र. 434/2021 धारा 420 भादवि० पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना बैंक खाता का डिटेल्स के आधार पर खाता धारक मोहन नेगी पिता पुनाराम नेगी 36 वर्ष पता सिंगोडीतराई वार्ड क्रमांक 5 थाना नाराणपुर जिला नाराणपुर (छ०ग०) द्वारा आरोपी पूर्णानंद देवागंन के साथ मिलकर प्रार्थिया के पुत्र के टिकेश्वर को ग्राम सेवक के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर रकम लेकर धोखाधडी करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 34 भादवि० जोडी जाकर आरोपी की लगातार गिरफ्तारी हेतु मुखबिर सूचना एवं पतासाजी के दौरान आरोपी अपने घर पर होने की जानकारी मिलने पर आरोपी को उसके घर नारायणपुर से गिरफ्तार कर पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय के समक्ष पेश न्यायालय के आदेशानुसार जिला जेल धमतरी में निरूद्ध किया गया हैं पूर्व में भी आरोपी को थाना अर्जुनी में धारा 420,120बी, 34 भादवि० पंजीबद्ध होने से गिरफ्तार के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा आरोपी के विरूद्ध जिला बालोद में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधडी किए जाने के कारण अपराध पंजीबद्ध होना एवं गिरफ्तारी होने की जानकारी प्राप्त हुई हैं।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी धमतरी निरीक्षक शरद ताम्रकार सउनि० अनिल यदु प्रधान आरक्षक रवि जगने एवं आरक्षक अंशुल राव थाना सिटी कोतवाली धमतरी एवं थाना नारायणपुर जिला नारायणपुर पुलिस स्टॉफ का योगदान रहा।