आरक्षित वर्ग के विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु स्थाई कमेटी की बैठक अतिशीघ्र बुलाई जाए–आर एन ध्रुव
राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातीय एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण ) अधिनियम 1994 (क्र 21 सन 1994) की धारा 17(1 ) के प्रावधानों के तहत स्थाई समिति का गठन रामविचार नेताम मंत्री आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अध्यक्षता में किया गया है। आठ सदस्यों की कमेटी में श्रीमती गोमती साय विधायक , गुरु खुशवंत साहेब विधायक, गजेंद्र यादव विधायक, आई ए एस रहते हुए प्रशासनिक जानकार गोंडवाना गोंड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नीलकंठ टेकाम विधायक केशकाल,श्रीमती संगीता सिंह विधायक, सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य सचिव होंगे व सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग सदस्य सचिव होंगे।कमेटी छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण ) अधिनियम 1994 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की उपबंधों के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन कर सकेगी।कमेटी उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन एवं आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपायो का सुझाव देगी एवं ऐसे अन्य कृत्य जो राज्य सरकार समय-समय पर समिति को सौंप जाएंगे।अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष आर एन ध्रुव ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के साथ आ रही व्यापक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल कमेटी की बैठक बुलाए जाने की मांग किए है। जिससे सभी आरक्षित वर्ग के साथ भर्ती, पदोन्नति,फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार के अन्याय अत्याचार का निराकरण शीघ्र हो सके।