अलग-अलग स्थानों पर अज्ञात वाहन की ठोकर से हुई दो लोगो की मौत
डीजे बंद कराने व रेत भंडार के पास टहलने की बात पर की गई मारपीट
धमतरी। कुरुद थानान्तर्गत राधेश्याम ध्रुव ने धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया है कि चटौद रेल्वे स्टेशन पारा में आरोपी सूरज यादव, कुलदीप विश्वकर्मा द्वारा उसे डीजे क्यो बंद कराया कहकर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया। मगरलोड थानान्तर्गत 7 मई को ग्राम भोचाबोरसी के मध्य मेन रोड पर अज्ञात वाहन चालक द्वारा कृष्णा नेताम की मोटर सायकल को तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिया जिससे कृष्णा नेताम को गंभीर चोट आई जिसे उपचार हेतु शासकीय अस्पताल धमतरी ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ 279, 337, 304 (ए) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है।
मगरलोड थानान्तर्गत राकेत यदु ने धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया है कि आरोपी नागू चन्द्राकर, आशीष नवलानी ने प्रार्थी को हमारे रेत भंडार के आसपास क्यो घूम रहे हो कहकर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट किया। दुगली थानान्तर्गत दुगली धमतरी मेन रोड पर आवरा पुल के पास अज्ञात वाहन चालक द्वारा वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए कुंजलाल मरकाम को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे कुंजलाल की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ धारा 304 (ए) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मगरलोड थानान्तर्गत जुबेदा खान ने धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया है कि आरोपी फिरोज खान, अनवर खान द्वारा प्रार्थिया् के घर सामने रांकाडीह में पारिवारिक विवाद को लेकर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट किया।
42 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत व 9 लोगो पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
एसपी आंजनेय वाष्र्णेय आदेशानुसार यातायात पुलिस द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 10 जून को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात पुलिस द्वारा 42 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। वहीं सिटी कोतवाली व मगरलोड पुलिस द्वारा धारा 151 व 107, 116 के तहत कुल 9 लोगो पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।