आंख मारकर बेइज्जत करने पकड़ा युवती का हाथ, बांह, मना करने पर किया मारपीट
रेगहा खेत के लिए टै्रक्टर मांगने व विवाद के दौरान समझाने पर आरोपियों ने की मारपीट
धमतरी। अर्जुनी थानान्तर्गत एक छेडख़ानी का मामला दर्ज हुआ है। 17 जून को 25 वर्षीय युवती किराना सामान खरीदकर वापस घर जा रही थी तभी दुर्गा मंदिर रंगमंच के पास ग्राम कोलियारी में आरोपी राजकुमार सोनकर युवती को देखकर आंख मारकर अश्लील इशारे करने लगा साथ ही बेइज्जत करने की नियत से हाथ बांह पकड़कर खिंचने लगा जिसे मना करने पर गाली गलौच कर मारपीट पर आरोपी उतारु हो गया। युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354 ( क) 509 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अर्जुनी थानान्तर्गत आवेदक संतोष साहू ने धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया है कि वह 16 जून को गोपालपुरी में कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर चाबी मांगने पर आरोपी दुलार साहू, त्रिभुवन साहू व एक अन्य द्वारा रेगहा खेत के लिए ट्रैक्टर नहीं देंगे कहकर गाली गलौच कर उनके व पुत्री के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाया। सिटी कोतवाली थानान्तर्गत आवेदक झरना उइके ने धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया है कि 17 जून को रुद्री रोड के किनारे अपने स्टाफ के साथ बात कर रही थी तभी आरोपी मनीष उइके आया और बिना पूछे गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया। अर्जुनी थानान्तर्गत आवेदक चन्द्रशेखर साहू ने धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया है कि ग्राम श्यामतराई नंदी चौक शिवमंदिर के पास अपने काम से वापस घर लौट रहा था। तभी आरोपी मूलचंद सोनी, हरिश कुमार, विवाद कर रह थे। जिसे समझाने पर आरोपियों ने गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ में पहने कड़े से मारपीट कर चोट पहुंचाया।
18 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत व 12 लोगो पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
एसपी आंजनेय वाष्र्णेय आदेशानुसार यातायात पुलिस द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 17 जून को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात पुलिस द्वारा 17 व मगरलोड पुलिस द्वारा 1 वाहन चालक पर कार्रवाई की गई। वहीं कुरुद, भखारा व मगरलोड पुलिस द्वारा धारा 151 व 107, 116 के तहत कुल 12 लोगो पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।