कुरुद एसडीओपी रागिनी मिश्रा ने नए अपराधिक कानूनों की दी जानकारी
कुरूद – कुरूद पुलिस थाना में नए भारत का नया कानून के संबंध मे कुरूद एसडीओपी रागिनी मिश्रा ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नामक तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू हो चुके है । इन कानूनों में लागू होते ही कुछ बदलाव हुए हैं। जिनमे सबसे प्रमुख ब्रिटिशकालीन कानून संज्ञायों को बदलकर नए भारत का नया कानून भारतीय दण्ड -प्रक्रिया साक्ष्य को रखा गया है। इसके साथ ही अपराध बहुत सी धाराओं को परिवर्तित और आवश्यकतम करते हुए विवेचना को सरल बनाने का कार्य किया गया है। उन्होंने पीड़ित क्षतिपूर्ति की बेसिक जानकारी देते हुए बताया की गंभीर घटना -अपराध और जान माल की हानि में पीड़ित को तत्काल जिला विधिक सेवा द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदाय कराई जायेगी ।कुरूद पुलिस थाना में परिचय एवं जागरूकता नए अपराधिक कानून के संबंध मे उपस्थित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिको और नगरजनों को बताते हुए नए कानून के साथ साथ नए प्रक्रिया के बारे मे एसडीओपी रागिनी मिश्रा और कुरूद थाना प्रभारी अरुण साहु ने विभिन्न जानकारियां दी। इस परिचर्चा बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष तपन चंद्राकर, नेता प्रतिपक्ष भानु चंद्राकर, नीलम चंद्राकर, भूपेंद्र चंद्राकर, कुरूद प्रेस क्लब अध्यक्ष मुलचंद सिन्हा, कृष्ण कांत साहु, मनोज अग्रवाल, रोशन जांगड़े, उत्तम साहु, थानेश्वर तारक, प्रभात बैंस, सत्यम चंद्राकर हिमांशु साहू, धन्नू बैस आदि मौजूद थे।