20 वार्डो की सीमा परिवर्तित, 20 वार्ड में नहीं हुआ कोई परिवर्तन
वार्ड परिसीमन का हुआ प्रारंभिक प्रकाशन, 22 तक दावा आपत्ति, 25 को होगा अंतिम प्रकाशन
धमतरी। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले के नगर पंचायतों व नगर निगम में आवश्यकता अनुसार परिसीमन कराया जाना था। इसी तारतम्य में कल धमतरी नगर निगम के परिसीमन का प्रारंभिक प्रकाशन हुआ। जिसमें शहर के 40 वार्डो में से 20 वार्ड अपरिवर्तित रहे। जबकि शेष 20 वार्डो में वार्डो की सीमाएं बदली है। वार्डो की संख्या बढ़ाए बिना ही सीमाओं में परिवर्तन कर जनसंख्या को एक समान किया गया है। 20 वार्ड जो यथावत है उनमे दानीटोला, महिमासागर, मराठापारा, मोटर स्टैंड, रिसाईपारा पूर्व, रामसागरपारा, नयापारा, टिकररापारा, जोधापुर, स्वामीविवेकानंद, डाक बंगला, रिसाईपारा पश्चिम वार्ड, बठेना, सरदार वल्लभभाई पटेल, औद्योगिक, साल्हेवारपारा, सदरबाजार उत्तर, ब्राम्हणपारा, कोष्टापारा, विंध्यवासिनी शामिल है। नए परिसीमन के अनुसार वार्डो की सूची तथा बदली गई सीमाओं की जानकारी के साथ सूची को नगर निगम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय तथा जिला कार्यालय में चस्पा किया गया है। लोग सूची का अवलोकन कर दावा आपत्ति कर सकते है। वार्डो की संख्या नहीं बढऩे के चलते अब वार्डो का क्रमांक भी यथावत रहेगा, किसी वार्ड का नाम भी नहीं बदला जाएगा। अब सभी वार्डो में जनसंख्या 2100 से 2400 के बीच है। जनसंख्या में ज्यादा अंतर न आए इसका खास ख्याल रखा गया है। 15 से 22 जुलाई तक दावा आपत्ति किया जा सकता है। जिसके निराकरण के पश्चात 25 जुलाई को परिसीमन का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। एक खास बात कि वार्डो की संख्या नही बढऩे के चलते महापौर के लिए आरक्षण नए सिरे से नही होगा, चूंकि वार्ड की संख्या अब भी 40 है इसलिए आरक्षण रोस्टर के हिसाब से होगा। महापौर अनारक्षित अथवा पिछड़ा वार्ड महिला के लिए आरक्षित होगा।
कुरुद, भखारा, मगरलोड नगर पंचायात का नहीं होगा परिसीमन
सभी नगर पंचायतों व नगर निगम में आवश्यकतानुसार परिसीमन होना है नगर निगम धमतरी में तो परिसीमन हो रहा है। वही नगरी नगर पंचायत में भी नगरी, आमदी नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित संबंधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। जबकि कुरुद, भखारा, मगरलोड नगर पंचायत में परिसीमन की आवश्यकता नहीं है।
किसी को फायदा, किसी को नुकसान
नगर निगम के परिसीमन के बाद 20 वार्डो की सीमा परिवर्तित हुई है। जबकि शेष 20 वार्ड अपरिवर्तित है। इससे पार्षद चुनाव लडऩे के इच्छुक दावेदारों से कुछ को फायदा हुआ कुछ को नुकसान। हो सकता है कि परिसीमन से मतदाताओं व एक वर्ग एक से दूसरे वार्ड में शिफ्ट होगा। साथ ही आरक्षण का रोस्टर भी बदलेगा। इससे पार्षद चुनाव के दावेदारों में कुछ को दूसरे वार्ड से चुनाव लडऩा पड़ सकता है।