Uncategorized

अतिरिक्त सुरक्षा निधि से कई गुणा बढ़कर आ रहा बिजली बिल, उपभोक्ता हो रहे परेशान

पहले से सुरक्षा निधि राशि जमा होने के बाद भी ज्यादा सुरक्षा निधि वसूलने के उपभोक्ता लगा रहे आरोप

शिकायतों का समाधान करने विद्युत विभाग में नहीं है कोई अलग व्यवस्था
धमतरी। इस बार जैसे ही लोगों के घर बिजली बिल पहुंचा बिल देखकर लोगों के होश उड़ गये कई गुणा ज्यादा बिजली बिल आने से लोगों का मासिक बजट गड़बड़ा गया है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी (सीएसपीडीसीएल) द्वारा हर साल उपभोक्ताओं से सुरक्षा निधि राशि वसूली जाती है। विद्युत विभाग धमतरी संभाग ईई अनिल सोनी ने बताया कि सुरक्षा निधि के सर्कुलर में कुछ बदलाव हुआ जिसके तहत इस बार अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि नवम्बर से अक्टूबर तक कुल 12 माह के औसत खपत युनिट के दुगुने युनिट की राशि ली जा रही है। इस राशि को जमा रखा जाता है। और किसी उपभोक्ता द्वारा बिजली बिल जमा नहीं करने या अन्य अवसर पर एर्जेस्ट किया जाता है। जमा सुरक्षा निधि पर आरबीआई के गाईड लाईन के अनुसार ब्याज भी उपभोक्ताओं को दिया जाता है। इस कारण कई उपभोक्ताओं का बिजली बिल तीन गुणा और उसके अधिक भी आ रहा है और इस बढ़े हुए बिजली बिल से जनता परेशान हो रही है।
कई उपभोक्ताओं ने चर्चा के दौरान विद्युत विभाग द्वारा लिये जा रहे अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि पर नाराजगी जताई है। साथ ही ज्यादा राशि बिल के साथ जोडऩे की भी शिकायत कर रहे है। उपभोक्ता रुपेश रिगरी, किरण देवांगन ने कहा कि उनकी सुरक्षा निधि पहले से जमा है और सुरक्षा निधि के रुप में दो गुणा जोड़े जाने पर उनको मामूली राशि ही और देना पड़ता लेकिन भारी भरकम बिल जोड़ा गया है।


स्पष्ट होनी चाहिए पालिसी
विद्युत उपभोक्ता हरीश देवांगन, कमल नारायण साहू ने कहा कि सीएसपीडीसीएल की पॉलिसी काफी जटिल व अस्पष्ट होती है। जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम व संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। न तो अतिरिक्त सुरक्षा निधि और उसमें मिलने वाले ब्याज की राशि को कंहा घटाया जाता है। जनता को पता ही नहीं होता इसलिए जब नया भारी भरकम अतिरिक्त सुरक्षा निधि लिया जा रहा है। तो लोगों में गलत गणना का संदेह उत्पन्न हो रहा है। विभाग को अपनी पॉलिसी का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। विडम्बना है कि जब लोग शिकायत लेकर विद्युत विभाग पहुंचते है तो उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए अलग विशेष कोई व्यवस्था नहीं होती है।

” नवम्बर से अक्टूबर तक 12 माह की औसत खपत युनिट की दुगुनी राशि अतिरिक्त सुरक्षा निधि लेने का प्रावधान है। पहले से जमा सुरक्षा निधि की राशि के अंतर को नये अतिरिक्त सुरक्षा निधि के रुप में लिया जाता है। ÓÓ
अनिल सोनी
ईई, विद्युत विभाग धमतरी-संभाग

”जब उपभोक्ता बिजली बिल जमा न करें तो सुरक्षा निधि की राशि से बिल की राशि वसूली जाती है। सुरक्षा निधि की राशि पर नियमानुसार ब्याज भी उपभोक्ताओं को मिलता है हर साल सुरक्षा निधि लेने का प्रावधान है।ÓÓ
श्री बंजारे
ईई, विद्युत विभाग कुरुद-संभाग

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!