यातायात विभाग द्वारा जप्त बुलेट के मोडिफाईड 60 से अधिक सायलेंसर को रोड़ रोलर चलाकर किया गया नष्ट
20 बुलेट वाहन चालकों पर मो.व्ही.एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
12 वाहन चालकों का ईस्तगाशा बनाकर न्यायालय द्वारा 76,000 रूपये अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देश पर, उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणिशंकर चंद्रा एवं यातायात स्टॉफ द्वारा बुलेट वाहन के चालक द्वारा मोडिफाईड सायलेसंर लगाकर फटाके जैसे आवाज निकाल कर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन चालकों पर अभियान चलाकर 500 से अधिक बुलेट वाहनो की चेकिंग की गई, जिसमें 60 बुलेट में मोडिफाईड सायलेंसर लगा पाया गया, जिसे निकाल कर जप्ती किया गया, एंव दोबारा नही लगाने समझाईश दिया गया।साथ ही 20 बुलेट वाहन चालको पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई 12 वाहनो चालको का ईस्तगाशा बनाकर न्यायालय पेश किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा 76,000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियान के तहत जप्त किये गये 60 मोडिफाईड सायलेंसर को रोड रोलर चलाकर`नष्टीकरण किया गया।यातायात पुलिस सभी बुलेट वाहन चालको को निर्देशित करती है की अपनी वाहन में कंपनी से लगी हुई सायलेंसर ही लगाकर चलावे।मोडिफाईड सायलेंसर लगाकर कर वाहन चलाते पाये जाने से मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी। ध्वनि प्रदूषण कर पर्यावरण के खिलाफ ना जाये।पर्यावरण प्रेमी बनें यातायात नियमों का पालन करें।