Uncategorized

आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले चार आरोपियों को अर्जुनी पुलिस ने किया गया गिरफ्तार

आरोपियों द्वारा मृतक को धर्मांतरण के लिए बार-बार दवाब डाल कर किया जा रहा था प्रताड़ित

धमतरी खूब चंद साहू पिता शत्रुघन लाल साहू 30 वर्ष द्वारा पोटियाडीह द्वारा थाना अर्जुनी को सूचना दिया गया कि उनका भतीजा लीनेश कुमार साहू 6 दिसम्बर के रात्रि करीब 10:30 बजे से 7 दिसम्बर की सुबह करीब 7 बजे के मध्य अपने मकान के उपर कमरा में वेन्टिलेशन में काला रंग के गमछा को बांध कर फांसी लगा लेने से मृत्यु हो गई है जिसकी रिपोर्ट पर थाना अर्जुनी में मर्ग कायम कर,विवेचना कार्यवाही में लिया गया। थाना अर्जुनी द्वारा जांच के दौरान घटना स्थल निरीक्षण के दौरान मृतक के शव के पास उनका मोबाईल मिला जिसमें मृतक अपने आत्महत्या का कारण अपनी पत्नि करूणा साहू अपनी सास गौरी साहू, ससुर राजकुमार साहू डेढ़सास किरण साहू एवं साली कनिष्का साहू को दूसरे धर्म को अपनाने के लिए बार-बार दवाब डाल कर परेशान करने से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करना मैसेज लिखकर अपने व्हाट्सप स्टेटस में एवं अपने बहन दमाद गुलशन साहू को 7 दिसम्बर 3:43 ए.एम.को भेजा गया था मोबाईल के व्हाट्सप स्टेटस एवं मैसेज का स्कीनशॉट लेकर पंचनामा तैयार कर जप्त किया गया एवं मृतक के मोबाईल को जप्त किया गया।मृतक के शव पीएम शासकीय जिला अस्पताल धमतरी में कराया गया। जांच दौरान सूचक खूबचंद साहू पिता शत्रुधन साहू मृतक के पिता प्रेमनाथ साहू पिता बंशी लाल साहू, मृतक की मां सुमित्रा साहू पति प्रेमनाथ साहू गवाह मीलेन्द्र साहू पिता द्वारिका प्रसाद साहू, परमेश्वर साहू पिता दया राम साहू, गुलशन साहू पिता थानू साहू से पूछताछ कर कथन लिया गया।जांच पर पाया गया कि मृतक लीनेश साहू का विवाह सितम्बर 2023 में संत कबीर आश्रम पोटियाडीह में जयमाला डाल कर हुआ था, शादी के करीब 3-4 माह बाद से मृतक की पत्नि करूणा साहू, सास गौरी साहू ससुर राजकुमार साहू, डेढ़सास किरण साहू एवं साली कनिष्का साहू के द्वारा मृतक एवं उनके माता पिता को दूसरे धर्म को अपनाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे। मृतक एवं उनके माता पिता दूसरे धर्म को अपनाने से मना करने पर उनके साथ उपरोक्त लोग लड़ाई झगड़ा करते थे जिससे परेशान एवं प्रताड़ित होकर मृतक अपने घर के उपर कमरा में फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाया गया जो अपराध धारा 108 3(5) बीएनएस का घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा का घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपीगण राजकुमार साहू पिता स्व. गणेश राम साहू 54 वर्ष ,श्रीमती गौरी साहू पति राजकुमार साहू 48 वर्ष,करूणा साहू पति स्व. लीनेश साहू 27 वर्ष,किरण साहू पति योगेश साहू 31 वर्ष को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है.गिरप्तार आरोपियों में राजकुमार साहू पिता स्व गणेश राम साहू 54 वर्ष निवासी ग्राम चुनाभ‌ट्ठी वार्ड क्रमांक 14 रायपुर, गौरी साहू पति राजकुमार साहू 48 वर्ष निवासी ग्राम चुनाभ‌ट्ठी वार्ड क्रमांक 14 रायपुर, करुणा साहू पति स्व. लीनेश साहू 27 वर्ष निवासी ग्राम पोटियाडीह, किरण साहू पति योगेश साहू 31 वर्ष निवासी फाफाडीह रमण मंदिर वार्ड कमांक 14 रायपुर शामिल है.

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!