नौकरी लगाने के नाम पर लाखो की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार
आरोपियों द्वारा मंत्रालय मे भर्ती कराने के नाम पर प्रार्थी से 6 लाख व अन्य व्यक्तियों से लगभग 72 लाख रूपये की गई है धोखाधड़ी
प्रार्थी विवेकानंद साहू पिता यदु राम साहू 24 वर्ष निवासी ग्राम देवीनवागांव चौकी हल्बा थाना नरहरपुर जिला कांकेर द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वर्ष 2020 में ग्राम सम्बलपुर निवासी मनसुख साहू के माध्यम से भावेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी लिमतरा से परिचय हुआ।भावेन्द्र अग्रवाल द्वारा उनका जान पहचान मंत्रालय रायपुर के अधिकारियों एवं नेताओं के साथ होना बताकर समान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर में सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति हेतु 6 लाख रूपय लगेगा कहने पर प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिचित के चित्रेखा साहू के द्वारा भावेन्द्र अग्रवाल को दिनांक 5 अप्रैल 2020 को उनके निवासी स्थान ग्राम लिमतरा में जाकर 3-3 लाख कुल 6 लाख रूपये तथा दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को रायपुर घड़ी चौक गार्डन में 3-3 लाख कुल 6 लाख रूपये देना पैसा देने के बाद भी नियुक्ति नहीं होना तथा उनके द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र एवं अन्य दस्तावेज अपने फोन के माध्यम से व्हाट्सप मैसेज करना लेख किया गया तथा पैसा वापस मांगने पर प्रार्थी के खाता में गुगल पे के माध्यम से भावेन्द्र अग्रवाल के द्वारा 1,50,000 रूपये तथा चित्रेखा साहू के भाई चन्द्रशेखर साहू के खाता में गुगल पे के माध्यम से 100000 रूपये वापस किया गया शेष रकम वापस मांगने पर 50, रू के स्टाम्प पेपर में दिनांक 24 नवम्बर 2024 तक पैसा वापस करना लिख कर नहीं दिये जाने पर प्रार्थी के लिखित रिपोर्ट पर थाना अर्जुनी में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान थाना अर्जुनी द्वारा प्रार्थी के पेश करने पर आरोपी के द्वारा भेजे गये दस्तावेज का स्कीन शार्ट एवं बातचीत का आडियो जप्त किया गया। चित्रेखा साहू के पेश करने पर उनके मोबाईल में आरोपी के द्वारा भेजे गये दस्तावेज का स्कीन शॉट लेकर जप्त किया गया।आरोपी के द्वारा अपने मेमोरण्डम कथन में प्रार्थी विवेकानंद साहू निवासी देवीनवागांव एवं चित्रेखा साहू निवासी बेलौदी थाना सनौद जिला बालोद से सहायक ग्रेड 3 के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर में नियुक्ति हेतु 6-6 लाख कुल 12 लाख रूपये लेना तथा इनके अतिरिक्त 5 लोग से 23 लाख रूपये लेकर अन्य एवं 08 लोगों से कुल 49 लाख रू लेकर उनके बहन दोनों को देना तथा उन दोनों के द्वारा आरोपी को कमीशन में 17 लाख रूपये मिलना व अन्य आरोपी के द्वारा नियुक्ति के संबंध में भेजे गये दस्तावेजों को विवेकानंद साहू, चित्रेखा साहू एवं अन्य लोगों को अपने मोबाईल के माध्यम से व्हाट्सप मैसेज करना बताया गया। आरोपी के पेश करने पर अपराध में उपयोग किये गये 01 नग मोबाईल जप्त किया गया। प्रकरण में आरोपी भावेन्द्र कुमार अग्रवाल के साथ दो अन्य साथियों के द्वारा मिलकर एक राय होकर प्रार्थी एवं अन्य लोगों से नौकरी के नाम पर पैसा प्राप्त कर धोखाधड़ी करना पाया गया। प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा का घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से थाना अर्जुनी में धारा 420 भादवि० के तहत अपराध पंजीबद्ध कर एक आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।एवं अन्य दो आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जायेगा।उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना अर्जुनी से उनि.के. पुष्पकार,सउनि.उत्तम निषाद, प्रआर. भूनेश्वर साहू का योगदान रहा।