धमतरी नगर निगम महापौर पद के प्रत्याशी कर पायेगें अधिकतम 15 लाख तक खर्च
नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 6 लाख, पार्षद प्रत्याशी करेंगे अधिकतम 5 लाख खर्च

धमतरी। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता चुनावी तिथि के ऐलान के साथ लग गई है। इसके पूर्व ही निवार्चन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में राशि खर्च करने की लिमित तय कर दी है। बता दे कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों और पार्षद के खर्च की राशि अलग-अलगे तय की गई है। जिसके तहत नगर निगम महापौर पद जिसकी आबादी पांच लाख से अधिक है। 25 लाख तक, तीन लाख आबादी वाले प्रत्याशी द्वारा 20 लाख तक और 3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में महापौर प्रत्याशी द्वारा अधिकतम 15 लाख ही खर्च कर सकते है। वहीं नगर पंचायतों की बात करें तो नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों द्वारा अधिकतम 6 लाख ही खर्च कर सकते है। ऐसे में धमतरी निगम की आबादी 3 लाख से कम होने के कारण धमतरी महापौर पद के प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार हेतु अधिकतम 15 लाख ही खर्च कर सकते है।
इसी प्रकार पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग खर्च राशि तय की गई है। जिसमें नगर निगम जहां जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। वहां पार्षद के प्रत्याशी द्वारा अधिकतम 8 लाख, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले निगम क्षेत्र में पार्षद पद के प्रत्याशी द्वारा 5 लाख ही खर्च कर सकते है। नगर पंचायतों में पार्षद पद के प्रत्याशियों द्वारा 75 हजार ही खर्च कर सकते है। ज्ञात हो कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों द्वारा खर्च किये जाने वाले खर्चो का आंकलन किया जाता है। साथ ही प्रचार सामाग्रियों की दर भी तय की जाती है।
बता दे कि जिले में धमतरी नगर निगम और 5 नगर पंचायत, आमदी, कुरुद, भखारा, मगरलोड, नगरी है। जहां चुनाव होने है। नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन भाजपा-कांग्रेस द्वारा अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में पार्टियों द्वारा जीताऊ प्रत्याशी चयन हेतु मंथन किया जा रहा है। जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है।


