निवार्चन आयोग ने तय किया सामाग्रियों का दर : समोसा, कचौड़ी, आलूगुंडा प्रति नग 10 रूपए, हाफ चाय 7 रुपये
स्पेशल थाली 200 रूपए, प्लास्टिक कुर्सियां प्रति नग 10 रूपए, गद्दा प्रति नग 30 रूपए के दर से जुड़ेगा प्रत्याशियों का खर्च

धमतरी । नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निवार्चन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान खर्च की सीमा तय करने के साथ ही सामानों के लिए दर भी निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार ही खर्च पर निगरानी रखकर आकंलन किया जायेगा। निर्धारित राशि से ज्यादा खर्च होने पर कार्रवाई भी हो सकती है। निर्वाचन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार अलग-अलग खाद्य व अन्य सामानों के लिए अलग-अलग दर तय किया गया है जिसके अनुसार भोजन जनरल थाली (5 खंड) प्रति थाली 120 रूपए, भोजन नॉर्मल थाली (5 खंड) प्रति थाली 150 रूपए, स्पेशल थाली (8 बाक्स) 200 रूपए, केशर लस्सी (200 एमएल) 30 रूपए, पेपर पैक फ्रू टी (200 एमएल) 110 रूपए, शर्बत (प्रति गिलास) 15 रूपए, समोसा, कचौड़ी, आलूगुंडा (प्रति नग) 10 रूपए, 1.5 फीट तक ऊंचा मंच (ट्रस वाला) प्रति वर्ग फुट 18 रूपए, 30 फीट तक ऊंचा मंच (ट्रस वाला) प्रति वर्ग फुट 25 रूपए, 4.5 फीट तक ऊंचा मंच (ट्रस वाला) प्रति वर्ग फुट 32 रूपए, कुर्सियां (प्लास्टिक) प्रति नग 10 रूपए, सोफा (सिंगल सीट) प्रति नग 150 रूपए, व्हीआईपी कुर्सी प्रति नग 50 रूपए, गद्दा प्रति नग 30 रूपए, चादर प्रति नग 20 रूपए, महाराजा कुर्सी प्रति नग 60 रूपए, चाय कुल प्रति कप 12 रुपये, हाफ 7 रुपये, कॉफी फुल प्रति कप 15 रुपये और हाफ का रेट 10 रुपये, पोहा प्रति प्लेट 15 रुपये निर्धारित किया गया है।
ज्ञात हो कि नगरीय निकाय चुनाव में 5 से अधिक आबादी वाले नगर निगम महापौर प्रत्याशी 25 रुपये, 3 से 5 लाख तक आबादी प्रत्याशी 20 लाख, 3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम उम्मीदवार अधिकतम 15 लाख तक खर्च कर सकते है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्षो के लिए अधिकतम 6 लाख खर्च की सीमा तय की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रचार-प्रसार व सभा के दौरान निगरानी रख खर्च व व्यय का आंकलन किया जाता है।

