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लाइसेंसी शस्त्र से फायरिंग रेंज के अतिरिक्त अन्य स्थान पर फायर करने तथा राउंड्स का सही हिसाब ना दे पाने से पुलिस द्वारा की गई कड़ी कार्यवाही

धमतरी। शस्त्र लायसेंस धारक द्वारा बिना निर्धारित फायरिंग रेंज के आम जगह पर टेस्ट फायर करना, शस्त्र नियमावली का उल्लंघन करना तथा शस्त्र प्रदर्शन कर सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए मामले को धमतरी पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित एवं कठोर कार्यवाही की गई है।पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार के द्वारा लायसेंस धारियों के शस्त्रों एवं ईशु राउंड्स का चेकिंग हेतु निर्देशित किए जाने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच उपरांत यह स्पष्ट पाया गया कि शुभम सोनी द्वारा हथियार लाइसेंस की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है,जिस पर से थाना प्रभारी सिटी कोतवाली द्वारा एसपी की ओर प्रतिवेदन भेजा गया जिसमें लायसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा करते हुए एसपी धमतरी ने कलेक्टर धमतरी को अनुशंसा पत्र अग्रेषित किया,जिस पर से ये आदेश हुआ।सार्वजनिक शांति व लोक न्याय में आयुध अधिनियम, 1959 के अध्याय 3 की कंडिका 17 के उपखण्ड 3 (ख) के अनुसार शुभम सोनी पिता दिलीप सोनी निवासी मोटर स्टैण्ड वार्ड धमतरी को जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति (शस्त्र लाइसेंस) निरस्त (निलंबित/रद्द) करने की कार्यवाही की गई है।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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