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नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार:3 आरोपियों को 9 वर्ष का सश्रम कारावास

थाना कुरुद के एनडीपीएस एवं आर्म्स एक्ट प्रकरण में विशेष न्यायालय का कठोर निर्णय

एसपी धमतरी ने उत्कृष्ट विवेचना पर विवेचक उप निरीक्षक ईश्वर साकार को नगद ईनाम से किया पुरस्कृत

धमतरी पुलिस थाना कुरूद द्वारा नशीली दवाओं के अवैध विक्रय के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. एक्ट) प्रकरण क्रमांक 05/2025 में दोषसिद्ध पाते हुए कठोर दंड से दंडित किया गया है।न्यायालय द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 (बी ) के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 9 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।अर्थदंड अदा न करने पर 5 माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है।साथ ही आयुध अधिनियम के अंतर्गत टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू को 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड,जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू एवं गुलशन साहू को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
बता दे कि टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू पिता लक्ष्मीराम, 18 वर्ष 7 माह,निवासी-इंदिरानगर पचरीपारा कुरूद,जय प्रकाश साहू उर्फ गोलू पिता लक्ष्मीराम, 23 वर्ष, निवासी-इंदिरानगर पचरीपारा कुरूद,गुलशन साहू पिता ओमप्रकाश साहू, 18 वर्ष 1 माह, निवासी-कुहकुहा, कुरुद है.

यह था प्रकरण

मुखबिर सूचना पर थाना कुरूद पुलिस ने नया कृषि उपज मंडी के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को होंडा सिटी कार सहित गिरफ्तार किया।आरोपियों के कब्जे से –
288 नग नशीली कैप्सूल (स्पमो प्रोक्सीवों प्लस )होंडा सिटी कार,1 देशी कट्टा एवं 5 कारतूस,2 चाकू,3 मोबाइल
नगद राशि कुल 2,65,316 रुपये की संपत्ति जब्त की गई।प्रकरण में अपराध क्रमांक 44/25 धारा 22 (ख) एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था.प्रकरण की सुदृढ़ एवं प्रभावी विवेचना के फलस्वरूप आरोपियों को कठोर दंड सुनिश्चित हुआ। उत्कृष्ट विवेचना हेतु विवेचक उप निरीक्षक ईश्वर साकार को पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार द्वारा नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

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