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रूद्री पुलिस की ग्राम सियारपारा में दबिश:महिला के कब्जे से 42 लीटर देशी महुआ शराब जप्त

आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत अपराध दर्ज, आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल


धमतरी। रूद्री पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सियारपारा बरारी में एक महिला द्वारा अपने घर के बाड़ी (व्यारा) में अवैध रूप से कच्ची देशी महुआ शराब बिक्री हेतु रखी गई है। सूचना पर तत्काल थाना रूद्री पुलिस टीम द्वारा गवाहों को साथ लेकर बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई।तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 15-15 लीटर के दो सफेद प्लास्टिक जरीकेन, 5-5 लीटर के एक पीले एवं एक हरे रंग के जरीकेन तथा 1-1 लीटर की दो पानी की बोतलों में कुल 42 लीटर देशी महुआ शराब अवैध रूप से बिक्री करने हेतु रखे हुए बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 8,400 रुपये आंकी गई।पूछताछ में महिला ने अपना नाम चन्द्रीका निषाद पति बबलू निषाद, 50 वर्ष, निवासी सियारपारा बरारी, थाना रूद्री, जिला धमतरी (छ.ग.) बताया। उक्त शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में कोई वैध अनुज्ञप्ति/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर समक्ष गवाहों के जप्ती कार्यवाही की गई। आरोपिया का कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय पाए जाने से थाना रूद्री में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

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