Uncategorized

अवैध शिकार के उद्देश्य से जंगल में आग एवं फंदा लगाते हुए उड़ीसा के 3 शिकारी गिरफ्तार


धमतरी। वन परिक्षेत्र दक्षिण उदंती, उत्तर उदंती एवं इंदागांव धुरवागुड़ी (बफर) एवं तारेंगा (बफर) के वन अमला द्वारा अवैध शिकार एवं आगजनी घटना की रोकथाम के लिए वनक्षेत्र में सघन गश्त कर रहे थे उसी दरम्यान उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद के अंतर्गत वन परिक्षेत्र दक्षिण उदंती के बंजारीबाहरा बीट का क्रमांक 21 कोर क्षेत्र में अवैध शिकार करने के उद्देश्य से जंगल में आग एवं फंदा लगाते हुए उड़ीसा प्रांत के 3 व्यक्ति (1) जयलाल व. लखीराम जाति कमार 35 वर्ष, ग्राम खाडुपानी पोस्ट व थाना बोड़ेन, तहसील – खरियार, जिला-नुआपाड़ा (उड़ीसा) पनसिंग व. लालसिंग जाति कमार 22 वर्ष, ग्राम चीतरआमा, रायसिंग व. मधुराम, जाति कमार,20 वर्ष, ग्राम चीतरआमा पोस्ट व थाना-सीनापाली, तहसील खरियार, जिला नुआपाड़ा (उड़ीसा) को मौके पर पकड़ा गया और आरोपियों के पास से खरगोश फंदा 05 नग, माचिस डिब्बा 02 नग, कुल्हाड़ी 01 नग, सुअर फंदा 02 नग संबंधित परिसर रक्षी के द्वारा जप्त किया गया। तीनो आरोपियों को वन परिक्षेत्र कार्यालय दक्षिण उदंती मैनपुर में पूछताछ हेतु लाया गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा 27 फरवरी को बंजारीबाहरा बीट के कदा क्रमांक 21 में समय लगभग शाम 04:10 बजे 05 नग खरगोश फंदा, जंगली सुअर फंदा 02 नग, कुल्हाड़ी 01 नग की सहायता से वनक्षेत्र में लगाया गया था एवं माचिस डिब्बा 02 नग की सहायता से जंगल में अवैध शिकार करने के उद्देश्य से वन क्षेत्र में जगह-जगह आग लगाकर छोड़ दिये थे एवं 28 फरवरी को तीनों आरोपियों द्वारा प्रात: 5 बजे अवैध शिकार हेतु लगाये गये फंदा को देख वन्यप्राणी फंदे में शिकार हुआ है या नहीं देख रहे थे। उसी समय वन अमला द्वारा पकड़ लिया गया। तीनो आरोपियों के द्वारा बंजारीबाहरा बीट के कथा क्रमांक 21 कोर वनक्षेत्र में आग लगाकर वन्यप्राणियों का अवैध रुप से शिकार करने का अपराध कबूल करने पर परिसर रक्षी बंजारीबाहरा द्वारा तीनो आरोपियों के नाम पर वन अपराध प्रकरण के तहत् अपराध पंजीबद्ध करने की कार्यवाही किया गया। विवेचना अधिकारी मनोज कुमार ध्रुव सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कोयबा के द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9,17 (क),27, 29, 30, 31, 39(3), क, ख, ग, 50,51 एवं 52 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद (छ.ग.) के आदेश अनुसार 14 दिन के रिमांड पर जिला जेल गरियाबंद में दाखिल कराया गया।उक्त कार्यवाही में वन परिक्षेत्र दक्षिण उदंती, उत्तर उदंती एवं इंदागांव धुरवागुड़ी (बफर) एवं तौरेंगा (बफर) उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद के वन अमला का योगदान रहा।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!