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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कड़ा फैसला -आरोपी पंकज निषाद पर दोषसिद्ध, 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

पॉक्सो एक्ट में बड़ी सफलता:आरोपी को कड़ी सजा, पुख्ता साक्ष्य और मजबूत पैरवी का परिणाम

एसपी धमतरी द्वारा उत्कृष्ट एवं सराहनीय विवेचना पर विवेचक को नगद इनाम से किया जायेगा पुरस्कृत

थाना सिटी कोतवाली धमतरी में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कड़ा दंड प्रदान किया गया है। यह प्रकरण अपराध क्रमांक 491/24, धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
मामले में आरोपी पंकज कुमार निषाद, पिता फागू राम निषाद, 25 वर्ष, निवासी सदर दक्षिण वार्ड, रानी बगीचा रोड, धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़) के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाही के आधार पर दोष सिद्ध हुआ।न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली धमतरी निरी.राजेश मरई एवं तत्कालीन विवेचना अधिकारी सउनि. महेन्द्र साहू द्वारा अत्यंत गंभीरता, सूक्ष्मता एवं पेशेवर दक्षता के साथ की गई।
प्रकरण में साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन, गवाहों के बयान एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को सुदृढ़ रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।
इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक, धमतरी द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा प्राप्त होगी।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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