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पराली जलाने पर पांच कृषकों पर अर्थदण्ड, एनजीटी प्रावधानों के तहत कार्रवाई

बागतराई रोड स्थित लिगेसी वेस्ट (मणीकंचन केंद्र) में गत 25 मई को हुई आगजनी की घटना के मामले में अर्थदण्ड आरोपित

 

धमतरी- नगर पालिक निगम धमतरी के वार्ड क्रमांक 35 बागतराई रोड स्थित लिगेसी वेस्ट (मणीकंचन केंद्र) में गत 25 मई को हुई आगजनी की घटना के मामले में राजस्व विभाग द्वारा जांच उपरांत पांच कृषकों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम धमतरी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया था कि लगभग 23 हजार टन लिगेसी वेस्ट संग्रहित स्थल में आग लगने की घटना हुई। प्रारंभिक जांच में आसपास के खेतों में मौजूद पराली में आग लगने के बाद उसके फैलकर लिगेसी वेस्ट तक पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई थी। मामले की जांच हेतु हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।
जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि मणीकंचन केंद्र से लगे कुछ कृषि क्षेत्रों में पराली जलकर नष्ट हुई थी। प्रकरण में संबंधित कृषकों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना गया। कृषकों ने अपने जवाब में पराली जलाने से इंकार किया, किंतु उपलब्ध राजस्व अभिलेखों एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित भूमि के भूस्वामियों को उत्तरदायी माना गया।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पराली जलाने पर लगाए गए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रावधानों के तहत दो एकड़ से कम भूमि वाले प्रत्येक कृषक पर 5 हजार रुपये का अर्थदण्ड निर्धारित है। इसी के अनुरूप संबंधित पांचों भूस्वामी कृषकों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। अर्थदण्ड की वसूली के लिए संबंधितों को पृथक से नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने किसानों से फसल अवशेषों का वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने तथा पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।

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