दो गांजा तस्करों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 लाख रूपये का अर्थदंड
53 किलोग्राम गांजा तस्करी मामले में न्यायालय का कड़ा फैसला, मादक पदार्थ तस्करों को मिला सख्त दंड

उत्कृष्ट अनुसंधान करने वाले विवेचना अधिकारी सउनि. रामकृष्ण साहू को एसपी धमतरी द्वारा किया जाएगा पुरस्कृत
9 जनवरी 2024 को थाना बोराई पुलिस द्वारा थाना के सामने बैरियर नाका पर वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही मारुति ज़ेन एल एक्स कार क्रमांक एम पी -20-एफ ए -2513 को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली गई। वाहन की डिक्की एवं बीच की सीट में रखी तीन प्लास्टिक बोरियों से 53 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।वाहन में सवार तोषण विश्वकर्मा उर्फ राजा निवासी जिला सतना (मध्यप्रदेश) तथा विजय विश्वकर्मा निवासी जिला रीवा (मध्यप्रदेश) गांजा के परिवहन एवं वाहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 53 किलोग्राम गांजा, मारुति कार, दो मोबाइल फोन एवं नकद राशि सहित कुल 11,10,800 मूल्य की संपत्ति विधिवत जप्त की तथा दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 20(बी )(ii)(सी ) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था.
प्रकरण में धमतरी पुलिस द्वारा की गई निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं सुदृढ़ विवेचना तथा न्यायालय में प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख अर्थदंड से दंडित किया है।दोषसिद्ध आरोपियो मे तोषण विश्वकर्मा उर्फ राजा, पिता शारदा प्रसाद विश्वकर्मा, 32 वर्ष,निवासी वार्ड क्रमांक-15, गाजन, थाना रामपुर बघेलान, जिला सतना (मध्यप्रदेश), विजय विश्वकर्मा, पिता रामजी विश्वकर्मा, 36 वर्ष निवासी रतहरी, थाना सिविल लाइन, जिला रीवा (मध्यप्रदेश) शामिल हैँ.
उक्त प्रकरण की तत्कालीन विवेचना अधिकारी सउनि. रामकृष्ण साहू द्वारा अत्यंत सूक्ष्मता, दक्षता एवं पेशेवर तरीके से की गई। उनके द्वारा संकलित मजबूत साक्ष्यों एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के आधार पर न्यायालय से आरोपियों को कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।पुलिस अधीक्षक धमतरी,
सूरज सिंह परिहार ने उत्कृष्ट विवेचना एवं प्रभावी साक्ष्य संकलन के लिए तत्कालीन विवेचना अधिकारी सउनि० रामकृष्ण साहू को 500 रूपये की नगद पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की है।

