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एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में धमतरी पुलिस को बड़ी न्यायिक सफलता,8 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30 हजार रूपये अर्थदंड

72 पत्ता कुल 576 नग नशीली कैप्सूल बेचने के मामले में माननीय न्यायालय का कड़ा फैसला, नशीली कैप्सूल बेचने वाले आरोपी को मिला सख्त दंड

उत्कृष्ट अनुसंधान करने वाले विवेचना अधिकारी सउनि. संतोषी नेताम को एसपी धमतरी द्वारा किया जाएगा पुरस्कृत

धमतरी जिले में पुलिस अधीक्षक धमतरी, सूरज सिंह परिहार के नेतृत्व में अवैध गांजा, मादक पदार्थ, अवैध शराब एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा मजबूत साक्ष्य संकलन के परिणामस्वरूप अपराधियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने में लगातार सफलता मिल रही है।थाना कुरूद पुलिस को दिनांक 17-06-2023 को मुखबिर से सूचना मिली कि चरमुड़िया पुल स्थित संगवारी ढाबा के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से नशीली दवाइयों की बिक्री कर रहा है।की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए कुरूद पुलिस ने आरोपी शेख फिरोज उर्फ फिज्जू (42 वर्ष), निवासी रिसाईपारा, धमतरी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 576 नग नशीले कैप्सूल एवं बिक्री रकम 210 रूपये, कुल मशरूका 4,332 रूपये गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। तथा आरोपी के विरुद्ध थाना कुरुद में अपराध क्रमांक 413/2023, धारा 21(B) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।प्रकरण में धमतरी पुलिस द्वारा की गई निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं सुदृढ़ विवेचना तथा न्यायालय में प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 8 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।

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