वाहनों में प्रेशर हार्न का उपयोग करने वालों से संयुक्त टीम ने वसूला जुर्माना
तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग प्रतिबंध लगाने कलेक्टर ने गठित की टीम
धमतरी। कोलाहल नियंत्रण करने कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने कोलाहल नियंत्रण हेतु टीम का गठन किया है,जिनके द्वारा सोमवार रात को करीब 10 बजे शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। रत्नाबांधा चौक के पास भारी वाहनों को रोक कर ध्वनि तीव्रता होने की जांच की गई जिसमें कई लोगो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 6000 रुपए जुर्माना लिया गया। छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना में निम्न विवरणों को दिया गया है। क्रमांक एफ 04-03/2018/32/ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, (1986 का सं. 29) के अंतर्गत निर्मित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 3 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त उप-नियम के परिशिष्ट के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिये सभी ध्वनि प्रणाली/लोक संबोधन प्रणाली में ध्वनि सीमक (सीमकों) के आवश्यक रूप से उपयोग के लिएअधिसूचना को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। अतएव, किसी भी ध्वनि प्रणाली का, किसी भी ऐसे विनिर्माता, व्यापारी/दुकानदार/एजेंसी, जो लोक संबोधन प्रणाली को/संबंधित प्रणाली के उपकरणों को एकल रूप से किराये पर देते हैं, के द्वारा इसमें ध्वनि सीमक के बिना, विक्रय /क्रय/प्रदाय/संस्थापन/उपयोग नहीं किया जायेगा/किराये पर नहीं दिया जायेगा। सभी अनुज्ञा देने वाले प्राधिकारी, जिसमें पुलिस प्राधिकारी, नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद्, नगर पंचायत, पंचायत सम्मिलित है, यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ध्वनि प्रणाली या लोक संबोधन प्रणाली, ध्वनि सीमक सज्जित किये बिना, किसी भी शासकीय या गैर-शासकीय कार्यक्रमों में स्थापित नहीं किये जाये या किराये पर नहीं लगायें जायें तथा संबंधित एजेन्सियों द्वारा जारी सभी अनुज्ञप्तियों में, इस शर्त को सम्मिलित किये जायें। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत लोक स्थान में तीव्र संगीत ध्वनि विस्तारक यंत्रों हॉर्न टाइप ध्वनि विस्तारक यंत्रों मोटर नो से उत्पन्न होने वाले कोलाहल के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है, जिसके लिए कलेक्टर के निर्देश पर बीती रात्रि निगम उपायुक्त पीसी सार्वा, पुलिस अधिकारी ए के मिश्रा, रवि देवांगन,अनिल तिवारी तथा चंद्रदेव साहू व यातायात विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।